Travel Tips: होटल रूम और एयर टिकट पर नया टैक्स, समझें GST 2.0 का असर

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Travel Tips: GST 2.0 से होटल और फ्लाइट बुकिंग का पूरा गणित बदल गया है. अब 7,500 रुपये तक के होटल रूम पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, जबकि प्रीमियम फ्लाइट टिकटों पर 22 सितंबर से 18% GST देना होगा. समझदारी से प्लानिंग करेंगे तो जेब बचेगी.
Travel Tips: साल के आखिर में ज्यादातर लोग छुट्टियों की प्लानिंग करते हैं. कोई पहाड़ों की सैर करता है तो कोई समंदर किनारे मस्ती. लेकिन इस बार ट्रैवल का बजट बनाते वक्त आपको GST 2.0 का नया नियम जरूर ध्यान में रखना होगा. सरकार ने होटल और एयर ट्रैवल पर टैक्स स्ट्रक्चर बदल दिया है. सही प्लानिंग की तो खर्चा बचेगा, वरना छुट्टियों का मजा फीका पड़ सकता है.
होटल बुकिंग का नया हिसाब
पहले 7,500 रुपये तक के होटल कमरे पर 12 प्रतिशत GST लगता था. अब सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया है. इसका फायदा बजट ट्रैवलर्स को मिलेगा. मान लीजिए आपने 7,000 रुपये का कमरा लिया. पहले उस पर 840 रुपये टैक्स देना पड़ता था. अब सिर्फ 350 रुपये देना होगा. यानी हर दिन करीब 490 रुपये की बचत.
लेकिन जैसे ही आप 7,500 की लिमिट पार करेंगे, खेल बदल जाएगा. अगर आपने 8,000 रुपये वाला कमरा बुक किया तो उस पर 18 प्रतिशत GST लगेगा. इसका मतलब है 1,440 रुपये टैक्स और कुल बिल 9,440 रुपये. नतीजा ये कि सिर्फ 1,000 रुपये महंगे कमरे में आपको लगभग 2,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे. इसलिए होटल चुनते वक्त हमेशा 7,500 रुपये से कम का रूम देखना ही समझदारी है.
फ्लाइट टिकट पर असर
22 सितंबर 2025 से हवाई टिकटों पर भी नया GST नियम लागू होगा. इकोनॉमी क्लास यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं है. उन पर टैक्स वही 5 प्रतिशत रहेगा. लेकिन बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास टिकटों पर अब 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत GST लगेगा. इससे महंगे टिकट और महंगे हो जाएंगे.अगर आप प्रीमियम क्लास में ही सफर करना चाहते हैं तो सबसे सही समय है कि 22 सितंबर से पहले टिकट बुक कर लें. चाहे यात्रा की तारीख बाद की हो, लेकिन बुकिंग पर पुराना टैक्स रेट ही लागू होगा.
कैंसिलेशन का नियम
मान लीजिए आपने पुरानी दर यानी 12 प्रतिशत GST के साथ टिकट खरीदा और बाद में कैंसिल कर दिया. एयरलाइन आपको उतना ही GST वापस करेगी. बाद में टैक्स दर बढ़ भी गई तो आपकी रिफंड राशि पर उसका असर नहीं पड़ेगा. अगर आप किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि होटल का GST और एजेंसी की सर्विस पर लगने वाला GST अलग-अलग होगा. पैकेज टूर कंपनियां भी नए नियम के हिसाब से बिल बनाएंगी.
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लेखक के बारे में
By Abhishek Pandey
अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।
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