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अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी को सैट से मिली राहत, सेबी का आदेश खारिज

Updated at : 28 Mar 2023 5:37 PM (IST)
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अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी को सैट से मिली राहत, सेबी का आदेश खारिज

सेबी ने पिछले दो मार्च को अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी के साथ साधना ब्रॉडकास्ट के प्रवर्तकों समेत 31 लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था. यह कार्रवाई ‘फर्जी एवं चालाकी से भरी’ योजना में इन लोगों की संलिप्तता के आरोप में की गई थी.

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नई दिल्ली : बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता अशरद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) की ओर से यूट्यूब पर निवेश संबंधी भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के मामले में बड़ी राहत मिली है. सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, जिसे सैट ने खारिज कर दिया है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी पर आरोप था कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर निवेशकों को साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सलाह दी थी.

सेबी ने लगा दिया था प्रतिबंध

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले दो मार्च को अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी के साथ साधना ब्रॉडकास्ट के प्रवर्तकों समेत 31 लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था. यह कार्रवाई ‘फर्जी एवं चालाकी से भरी’ योजना में इन लोगों की संलिप्तता के आरोप में की गई थी. सेबी के आदेश के मुताबिक, अरशद वारसी ने इस योजना से 29.43 लाख रुपये का मुनाफा कमाया और उनकी पत्नी को 37.56 लाख रुपये का लाभ हुआ था.

अरशद ने सैट में की थी अपील

इस आदेश के खिलाफ अरशद वारसी, मारिया गोरेटी और अरशद के भाई इकबाल हुसैन वारसी ने प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (सैट) के समक्ष अपील की थी. वहां से उन्हें राहत मिल गई है. न्यायाधिकरण ने सेबी के आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि संबंधित वीडियो बनाने, उसके वितरण, प्रोत्साहन और यूट्यूब चैनलों पर अपलोड करने में वारसी दंपती की संलिप्तता का कोई भी साक्ष्य नहीं सामने आया है. इसके साथ ही, दंपती ने अपने आचरण से ऐसा संकेत नहीं दिया कि निवेशक साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदें.

एस्क्रो खाते में जमा करानी होगी आधी रकम

हालांकि, न्यायाधिकरण ने मामले की जांच पूरी होने तक वारसी दंपती को साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में कारोबार करने से दूर रहने को कहा है. इसके अलावा, इन शेयरों से कथित तौर पर हुई गैरकानूनी आय का 50 फीसदी एक एस्क्रो खाते में 15 दिन के भीतर जमा करने को भी कहा गया है.

भाषा इनपुट

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