ePaper

बार-बार फोन कर परेशान करने वाले टेलीकॉलर्स पर शिकंजा, देना होगा हर कॉल और एसएमएस के लिए 10 हजार

Updated at : 06 Jul 2021 11:50 AM (IST)
विज्ञापन
बार-बार फोन कर परेशान करने वाले टेलीकॉलर्स पर शिकंजा, देना होगा हर कॉल और एसएमएस के लिए 10 हजार

नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग (DoT) ने अनचाहे कॉल कर लोगों को परेशान करने वालों की शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कोई भी टेलीमार्केटिंग कंपनी वाले अगर किसी को भी ग्राहक बनाने के लिए बार-बार कॉल करते हैं तो उन्हें हर कॉल या एसएमएस के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. बिजनस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि नये नियमों के तहत 50 उल्लंघनों के बाद कंपनियों से जुर्माना वसूला जायेगा.

विज्ञापन

नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग (DoT) ने अनचाहे कॉल कर लोगों को परेशान करने वालों की शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कोई भी टेलीमार्केटिंग कंपनी वाले अगर किसी को भी ग्राहक बनाने के लिए बार-बार कॉल करते हैं तो उन्हें हर कॉल या एसएमएस के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. बिजनस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि नये नियमों के तहत 50 उल्लंघनों के बाद कंपनियों से जुर्माना वसूला जायेगा.

जुर्माने के स्लैब को कम करते हुए डीओटी ने 0-10 उल्लंघनों के लिए जुर्माना 1,000 रुपये प्रति उल्लंघन, 10-50 उल्लंघनों के लिए 5,000 रुपये और 50 से अधिक उल्लंघनों के लिए 10,000 रुपये हर कॉल या एसएमएस के लिए वसूले जायेंगे. डीओटी ने मानदंडों को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव दिया है. वर्तमान टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (टीसीसीसीपीआर), 2018 के तहत स्लैब 0-100, 100-1,000 और 1,000 उल्लंघन के रखे गये हैं.

इसके अलावा, DoT की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) डिवाइस-स्तर पर भी उल्लंघनों की जांच करेगी. डीआईयू सत्यापन के लिए संदिग्ध नंबरों पर एक सिस्टम जनरेटेड संदेश भेजेगा. पुन: सत्यापन के मामले में, उन सभी नंबरों को काट दिया जाएगा और संबंधित आईएमईआई को संदिग्ध सूची में डाल दिया जायेगा. 30 दिनों की अवधि के लिए संदिग्ध सूची में आईएमईआई के लिए कोई कॉल, एसएमएस या डेटा की अनुमति नहीं दी जायेगी.

Also Read: 1 अगस्त से ICICI Bank कर रहा है नियमों में बड़ा बदलाव, अगर आपका भी यहां खाता है तो पढ़ लें यह जरूरी खबर

संदिग्ध सूची में दर्ज IMEI नंबर वाले डिवाइस का उपयोग करके नये कनेक्शन से कॉल करके परेशान करने वालों द्वारा किये गये किसी भी संचार को पुन: सत्यापन के लिए कहा जायेगा. यदि इसके बाद परेशान करने वाला कॉलर डिवाइस को बदल देता है, तो नये डिवाइस का IMEI नंबर भी सिस्टम द्वारा संदिग्ध सूची में तब तक रखा जायेगा जब तक कि पुन: सत्यापन पूरा नहीं हो जाता.

यदि पुन: सत्यापन के बाद परेशान करने वाले कॉलर का नंबर सक्रिय हो जाता है और फिर से मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है तो नये कनेक्शन का उपयोग छह महीने के लिए प्रति दिन 20 कॉल और 20 एसएमएस तक सीमित कर दिया जायेगा. सूत्र ने कहा कि अगर इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो दूरसंचार कनेक्शन खरीदने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले पहचान और पते के प्रमाण को 2 साल की अवधि के लिए ब्लॉक कर दिया जायेगा.

Posted By: Amlesh Nandan.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola