नये वित्त वर्ष में इन विकल्पों के साथ करें Tax Saving, जानिए किस स्कीम पर कितनी कर सकते हैं बचत
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 14 Apr 2022 1:15 PM
Tax Saving: वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत में ही टैक्स सेविंग की प्लानिंग भी शुरू हो गयी है. मौजूदा आय और आय में बढ़ोतरी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए टैक्स सेविंग के गणित को समझना जरूरी है. आप अगर नये-नये टैक्स के दायरे में आये हैं, तब तो आपको बहुत ही सोच-समझ कर निवेश विकल्प चुनना होगा.
Tax Saving: टैक्स सेविंग की हर किसी के लिए अहमियत होती है. खासतौर पर वेतनभोगी लोगों के लिए तो टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्प बहुत ही अधिक मायने रखते हैं. नये वित्त वर्ष में टैक्स के नये नियमों को समझते हुए निवेश विकल्प चुनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लॉक इन पीरियड, ब्याज दर और टैक्स छूट समेत सारी जानकारियां अहम हैं. नौकरीपेशा लोगों के बीच सेक्शन 80सी काफी लोकप्रिय है. सेक्शन 80सी के तहत आप टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इस सेक्शन के तहत कर में छूट दिलाने वाले निवेश विकल्प हैं.
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) अकाउंट में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है. इसकी ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता. साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है. किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर या घर बैठे ऑनलाइन भी पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं. इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, जिसमें टैक्स से छूट मिलती है. इसकी एक और खासियत ये है कि सेक्शन 80सी के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों में इसका लॉक इन पीरियड सबसे छोटा यानी महज तीन साल का है. इस अवधि के बाद आप बिना किसी चार्ज के अपने पैसे निकाल सकते हैं. इसके तहत निवेश की गयी राशि में अधिक रिटर्न की गुंजाइश होती है, क्योंकि फंड मैनेजर अधिक से अधिक रिटर्न के लिए पेशेवर तरीके से इसे मैनेज करते हैं.
केंद्र सरकारी की ओर से शुरू की गयी इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद मासिक आय प्रदान करना है. सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ आम निवेशक भी किसी बैंक में अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं. निवेश पर सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक कर छूट मिलती है. एनपीएस के तहत निवेश का मैनेजमेंट पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) की तरफ से किया जाता हैं.
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक लोकप्रिय सरकारी टैक्स सेविंग स्कीम है, जिसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं. इसमें भी सेक्शन 80 सी के तहत 1.50 लाख जमा पूंजी पर टैक्स बचा सकते हैं. वर्तमान में इसकी ब्याज दर 6.8 फीसदी है.
लाइफ व हेल्थ इंश्योरेंस करा कर भी सेक्शन 80सी के तहत आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं. प्रतिवर्ष पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम भी छूट के दायरे में आता है. हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें पति, पत्नी, बच्चे शामिल हैं, रेगुलर प्रीमियम पर 25,000 रुपये, जबकि माता-पिता दोनों को भी कवर करने पर 50,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना में भी 80सी के तहत टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम, नाबार्ड बॉन्ड आदि में निवेश करके भी सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं.
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