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दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने माना, उमर खालिद और ताहिर हुसैन समेत अन्य कई लोगों ने मिलकर रचा साजिश

Updated at : 05 Jan 2021 10:35 PM (IST)
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दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने माना, उमर खालिद और ताहिर हुसैन समेत अन्य कई लोगों ने मिलकर रचा साजिश

Delhi riot case : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए प्रथमदृष्टया उपयुक्त आधार हैं कि जवाहर लाल नेहरू विश्विद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान साजिश रचे थे. अदालत ने मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की.

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Delhi riot case : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए प्रथमदृष्टया उपयुक्त आधार हैं कि जवाहर लाल नेहरू विश्विद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान साजिश रचे थे. अदालत ने मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की.

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने कहा कि पिछले साल फरवरी में खजूरी खास इलाके में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में खालिद के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है. अदालत ने कहा कि एक गवाह का बयान यह प्रदर्शित करने के लिए काफी है कि उस वक्त खालिद, ताहिर हुसैन के कथित संपर्क में था. आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद हुसैन पर मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप है, जिसने दंगे भड़काए और लोगों से लूटपाट करने तथा संपत्तियों को जलाने के लिए भीड़ को उकसाया.

अदालत ने कहा कि अभियोजन ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आपराधिक साजिश में खालिद ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा भीड़ को उकसाने के कारण लोगों के साथ लूटपाट की घटना हुई और घरों एवं दुकानों सहित संपत्तियों को जलाया गया. उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया.

अदालत ने कहा कि अभियोजन ने गवाह राहुल कसाना के बयानों का जिक्र किया है और उसने सीआरपीसी की धारा 161 (पुलिस द्वारा जांच) के तहत बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उसने कहा है कि उस वक्त वह हुसैन के ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था. अदालत ने कहा कि उसके बयान के अनुसार, कसाना ने आरोपी हुसैन को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को कथित तौर पर पैसे बांटते देखा था.

अदालत ने कहा कि बयान में आरोप है कि वह 8 जनवरी 2020 को हुसैन को लेकर शाहीन बाग गया, जहां हुसैन कार से उतरने के बाद एक कार्यालय में गया और कुछ समय बाद वह उमर खालिद और खालिद सैफी के साथ कथित तौर पर कार्यालय में घुसा. अदालत ने कहा कि इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या इस बात के उपयुक्त आधार हैं कि उमर खालिद, आरोपी ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों ने अपराध में मिलकर साजिश रचे, जैसा कि आरोपपत्र में जिक्र किया गया है. इसलिए, आरोपी उमर खालिद के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए काफी सामग्री मौजूद है.

अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से सप्लीमेंटरी चार्जशीट की एक प्रति खालिद को दी जाए. संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच पिछले वर्ष 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 व्यक्ति जख्मी हो गए थे.

Also Read: Delhi Riot : उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा मुकदमा, केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दी

Posted By : Vishwat Sen

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