केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित होने वाले कर्मचारियों को दी ये सुविधा, 25 मार्च 2020 से लागू होगा आदेश

7th pay commission latest news : कोरोना काल में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए भले ही फ्रिज कर दिया हो, लेकिन उन्हें राहत देने के लिए एक सुविधा दे रही है जिसके तहत उन्हें 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जायेगा अगर उनके माता- पिता या कोई भी आश्रित परिवार का सदस्य कोरोना से पीड़ित हो.
कोरोना काल में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए भले ही फ्रिज कर दिया हो, लेकिन उन्हें राहत देने के लिए एक सुविधा दे रही है जिसके तहत उन्हें 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जायेगा अगर उनके माता- पिता या कोई भी आश्रित परिवार का सदस्य कोरोना से पीड़ित हो.
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर उनका स्पेशल कैजुअल लीव खत्म हो जाता है और उनके परिजनों को तब तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पाती है तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों को कोई और छुट्टी दी जायेगी.
कार्मिक विभाग ने यह आदेश कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी खुद कोरोना पीड़ित हो जाता है तो उसे 20 दिनों की छुट्टी का हकदार होगा.
अगर कर्मचारी को 20 के बाद भी छुट्टी की जरूरत होगी तो उन्हें वह छुट्टी भी दी जायेगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आता है और घर में कोरेंटिन रहता है तो उसे सात दिनों के लिए ड्यूटी/वर्क फ्रोम होम माना जाएगा. यह आदेश 25 मार्च 2020 से लागू माना जायेगा
Posted By : Rajneesh Anand
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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