CBDT ने टीडीएस और टीसीएएस दरों में 25 फीसदी कटौती का नोटिफिकेशन किया जारी, जानिए किसे कितना मिलेगा लाभ...

Author : Agency Published by : Prabhat Khabar Updated At : 14 May 2020 5:18 PM

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) दर पर 25 फीसदी कटौती को गुरुवार यानी 14 मई से लागू करने की खातिर अधिसूचित कर दिया है.

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नयी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) दर पर 25 फीसदी कटौती को गुरुवार यानी 14 मई से लागू करने की खातिर अधिसूचित कर दिया है. सरकार की ओर से कटौती की यह सुविधा 31 मार्च 2021 प्रदान किया जाता रहेगा. सरकार के इस कदम से लोगों के हाथों में करीब 50,000 करोड़ रुपये की नकदी आने की संभावना है.

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सरकार ने कोरोना वायरस संकट के कारण लागू ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए लाभांश भुगतान, बीमा पॉलिसी, किराया, पेशेवर शुल्क और अचल संपत्ति की खरीद पर लगने वाले कर में 25 फीसदी की कटौती की है. यह कटौती 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीडीएस और टीसीएस दर पर 25 फीसदी कटौती की बुधवार को घोषणा के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संशोधित दर अधिसूचित किया है. ये दरें 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशव्यापी लॉकडाउन और उसके प्रभाव से कंपनियों और करदाताओं को राहत देते हुए कहा था कि टीडीएस और टीसीएस में कटौती से लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बचेंगे.

सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा कि 10 लाख रुपये से अधिक के मोटर वाहन की बिक्री पर टीसीएस एक फीसदी से घटाकर 0.75 फीसदी कर दिया गया है. वहीं, 23 मामलों में टीडीएस में कटौती की गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान पर टीडीएस 5 फीसदी की बजाय अब 3.75 फीसदी लगेगा, जबकि लाभांश और ब्याज के साथ-साथ अचल संपत्ति के किराये पर यह 7.5 फीसदी होगा, जो पहले 10 फीसदी था. अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस अब 0.75 फीसदी लगेगा, जबकि पहले यह 1 फीसदी था.

इसी प्रकार व्यक्तिगत या हिंदु अविभाजित परिवार द्वारा किराये के भुगतान पर टीडीएस 5 फीसदी की बजाय 3.75 फीसदी होगा. ई-कॉमर्स प्रतिभागियों के मामले में टीडीएस 1 फीसदी से घटाकर 0.75 फीसदी तथा पेशेवर शुल्क के रूप में टीडीएस 2 फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी किया गया है.

राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा भुगतान पर टीडीएस अब 7.5 फीसदी होगा, जो अबतक 10 फीसदी था. वहां म्यूचुअल फंड द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद पर टीडीएस अब 15 फीसदी देना होगा, जो पहले 20 फीसदी था. इसी प्रकार, बीमा कमीशन और ब्रोरकजे पर टीसीएस 5 फीसदी से घटाकर 3.75 फीसदी किया गया है. इसके अलावा तेंदु पत्ता, कबाड़, लकड़ी, वन उपज और कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क की बिक्री पर भी टीसीएस में कटौती की गयी है.

सीबीडीटी ने साफ किया कि उन मामलों में टीडीएस या टीसीएस में कटौती नहीं होगी, जहां पैन या आधार नहीं देने के कारण उच्च दर से टैक्स कटौती या संग्रह किया जा रहा है. इस बारे में नांगिया एंड्रसन के एलएलपी निदेशक संदीय झुनझुनवाला ने कहा कि बिना वेतन वाले भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दरों में 25 फीसदी की कटौती से लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ेगी.

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