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SBI के ग्राहकों को बड़ी चेतावनी! 30 सितंबर से पहले आपने नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका अकाउंट

आपको करना केवल यह है कि अपने पैन यानी स्थायी खाता नंबर को 30 सितंबर से पहले आधार नंबर से लिंक कराना है.

Big Alert for SBI customers : देश के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक एसबीआई (SBI) के ग्राहकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है. अगर उसके ग्राहक डेडलाइन के अंदर ये जरूरी काम नहीं करते हैं, तो उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. यहां तक कि उनका बैंक खाता बंद भी हो सकता है. आपको करना केवल यह है कि अपने पैन यानी स्थायी खाता नंबर को 30 सितंबर से पहले आधार नंबर से लिंक कराना है.

इनकम टैक्स ने भी दी है चेतावनी

उधर, आयकर विभाग ने भी चेतावनी दी है कि 30 सितंबर तक आधार से लिंक नहीं होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है. आयकर अधिनियम के तहत ऐसा करने में विफल रहने पर 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है. अभी हाल ही में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जारी एक नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर अगर कोई भी व्यक्ति पैन को आधार से लिंक कराने में विफल होते हैं, यह उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. हालांकि, नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट भी किया गया है कि डेडलाइन समाप्त होने के बाद अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक कराया जाता है, तो पैन कार्ड का दोबारा इस्तेमाल आधार नंबर को लिंक कराने की तिथि की सूचना देने के बाद किया जा सकेगा.

कैसे करें पैन को आधार से लिंक

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एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार से कर सकते हैं लिंक

  • इसके साथ ही, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप एसएमएस के जरिए भी अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.

  • इसके लिए आपको मैसेज बॉक्स में UIDPAN लिखकर स्पेस देना होगा.

  • इसके बाद आप 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखकर स्पेस छोड़ दें.

  • सबसे आखिर में आप 10 अंकों वाला पैन यानी स्थायी खाता नंबर लिखें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेज दें.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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