प्रवासी भारतीय 30 जून तक और अन्य 31 मार्च तक बदल सकेंगे पुराने नोट : RBI

Updated at : 01 Jan 2017 9:14 AM (IST)
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प्रवासी भारतीय 30 जून तक और अन्य 31 मार्च तक बदल सकेंगे पुराने नोट : RBI

मुंबई : आरबीआई ने चलन से बाहर किये गये उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए रात शर्तें जारी की जो कल तक ऐसा करने में असफल रहे थे. अमान्य किये गये उच्च मूल्य के नोट बैंकों में जमा करने का कल अंतिम दिन था.आरबीआई ने देर […]

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मुंबई : आरबीआई ने चलन से बाहर किये गये उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए रात शर्तें जारी की जो कल तक ऐसा करने में असफल रहे थे. अमान्य किये गये उच्च मूल्य के नोट बैंकों में जमा करने का कल अंतिम दिन था.आरबीआई ने देर शाम जारी एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक जो नौ नवम्बर से 30 दिसम्बर तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और प्रवासी भारतीय जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं.

उसने कहा, ‘पात्र निवासी भारतीयों के लिए नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है, प्रवासी भारतीयों के लिए यह संबंधित फेमा नियमों के तहत होगी (25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति)’ आरबीआई ने कहा कि नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल अपनी निजी क्षमता में इस अवधि के दौरान एक बार कर सकते हैं. उन्हें इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत मुहैया कराना होगा कि वे अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है.

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