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पंजीकरण व अन्य नियमों को 30 सितंबर तक अंतिम रुप देगी जीएसटी परिषद

Updated at : 26 Sep 2016 10:19 PM (IST)
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पंजीकरण व अन्य नियमों को 30 सितंबर तक अंतिम रुप देगी जीएसटी परिषद

नयी दिल्ली: अप्रत्यक्ष करों को देखने वाले विभाग ने वस्तु व सेवा कर :जीएसटी: के तहत पंजीकरण, इनवायस व भुगतान आदि से जुडे नियमों का मसौदा आज जारी किया। जीएसटी परिषद इन नियमों को शुक्रवार को अंतिम रुप देगी. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीटर पर लिखा,‘हम चाहते हैं कि जीएसटी परिषद इन नियमों को […]

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नयी दिल्ली: अप्रत्यक्ष करों को देखने वाले विभाग ने वस्तु व सेवा कर :जीएसटी: के तहत पंजीकरण, इनवायस व भुगतान आदि से जुडे नियमों का मसौदा आज जारी किया। जीएसटी परिषद इन नियमों को शुक्रवार को अंतिम रुप देगी.

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीटर पर लिखा,‘हम चाहते हैं कि जीएसटी परिषद इन नियमों को 30 सितंबर की अपनी बैठक में मंजूरी दे ताकि सभी अपनी अपनी व्यापार प्रणालियों में उचित बदलाव कर सकें. ‘ उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की पहली बैठक के कुछ ही दिन के अंदर नियमों और प्रारुपों के ये मसौदे सार्वजनिक किए गए हैं और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क :सीबीईसी: ने इन पर बुधवार तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. अधिया ने लिखा है कि उक्त मसौदे पर 28 सितंबर की रात तक टिप्पणी दी जा सकती है.
मसौदे के अनुसार भारत में रहने वालों को उनके आनलाइन पंजीकरण-आवेदन जमा होने के तीन दिन के अंदर जीएसटी पंजीकरण नंबर जारी करने की बात है. इसी तरह भारत से बाहर रहने वालों के लिए भारत में कारोबार शुरु करने से कम से 5 दिन पहले जीएसटी के पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक तरीके से आवेदन करना होगा और उन्हें अपनी पूरी देनदारी अग्रिम रुप से जमा करानी होगी. उल्लेखनीय है कि सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक अप्रैल 2017 से करना चाहती है. जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक 30 सितंबर को होनी है.
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