नयी दिल्ली : तत्काल ट्रेन टिकट का आरक्षण कराने वाले यात्रियों को अब पहचान पत्र दिखाने की जरुरत नहीं होगी और रेलवे ने इस प्रावधान को समाप्त करने का फैसला किया है. यह बदलाव एक सितंबर से प्रभाव में आ सकता है.
रेलवे के एक बयान के अनुसार, संशोधित नियमों के तहत कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराते समय पहचान पत्र की प्रति जमा नहीं करनी होगी और इंटरनेट के माध्यम से तत्काल टिकट की बुकिंग के समय इसका नंबर नहीं बताना होगा. हालांकि यात्रियों में से किसी एक को यात्रा के समय मूल पहचान पत्र दिखाना होगा अन्यथा कार्रवाई हो सकती है.