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कूडा प्रबंधन पर संशोधित नियम 15 जुलाई तक होगा पेश : प्रकाश जावेडकर

Updated at : 01 May 2015 2:53 PM (IST)
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कूडा प्रबंधन पर संशोधित नियम 15 जुलाई तक होगा पेश : प्रकाश जावेडकर

नयी दिल्ली : पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने आज कहा कि सरकार कूडा प्रबंधन पर 15 जुलाई तक संशोधित नियम पेश करेगी. मंत्री ने आज ‘मजदूर दिवस’ पर कूडा प्रबंधन में कूडा बिनने वालों के योगदान की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि संशोधित नियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य कूडा प्रबंधन को और प्रभावी और […]

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नयी दिल्ली : पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने आज कहा कि सरकार कूडा प्रबंधन पर 15 जुलाई तक संशोधित नियम पेश करेगी. मंत्री ने आज ‘मजदूर दिवस’ पर कूडा प्रबंधन में कूडा बिनने वालों के योगदान की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि संशोधित नियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य कूडा प्रबंधन को और प्रभावी और वैज्ञानिक बनाना है जिससे अगले तीन-चार साल में देश का चेहरा बदला जा सके और स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके.

जावेडकर ने कहा कि संशोधित नियमों में स्रोत पर ही कूडा को अलग करने पर जोर दिया गया है. यद्यपि यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन इसे हासिल करना बेहद मुश्किल है. उद्योग मंडल सीआइआइ द्वारा यहां आयोजित एक परामर्श बैठक के दौरान जावेडकर ने बताया, ‘कूडा प्रबंधन पर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है.

लोगों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद संशोधित नियमों को 15 जुलाई तक अधिसूचित किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि कूडा प्रबंधन पर नियमों को इसलिए भी संशोधित किया जा रहा है क्योंकि नियम (ठोस कूडा, इलेक्ट्रानिक कूडा, जैव-चिकित्सा कूडा और प्लास्टिक कूडा) पिछले कई सालों से बदले नहीं गये हैं. लोगों से विचार लेकर नियम बदले जा रहे हैं.

कूडा को अलग-अलग करने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल 15 प्रतिशत कूडा जैविक और गैर-जैविक कूडे के तौर पर अलग किये जाते हैं जैसा कि मुंबई में अभी हो रहा है.

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