सीबीडीटी ने आधारहीन कर आकलन से बचने के लिए जारी किए निर्देश

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Nov 2014 7:30 PM

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नयी दिल्ली: करदाताओं के लिये अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी ने आधारहीन आकलन से बचने और शिकायतों का निपटान तय समयसीमा में करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं. आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि नए निर्देशों का लक्ष्य है […]

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नयी दिल्ली: करदाताओं के लिये अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी ने आधारहीन आकलन से बचने और शिकायतों का निपटान तय समयसीमा में करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं.
आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि नए निर्देशों का लक्ष्य है गैर-विरोधात्मक अर्थात करदाताओं के अनुकूल व्यवस्था लागू करना जिसकी बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विभाग के साथ हाल में हुई बातचीत के दौरान की थी.
सीबीडीटी ने सभी प्रधान प्रमुख आयुक्तों और मुख्य आयकर आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा कि कई मौकों में वित्त मंत्री ने कर व्यवस्था को करदाताओं के अनुकूल बनाने पर जोर दिया और कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हर स्तर पर समुचित प्रयास की जरुरत है और विशेषकर ऐसे स्तर पर जहां जनता के साथ सीधा संपर्क है.
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