ePaper

PAN को आधार से जोड़ने के लिए सातवीं बार बढ़ायी गयी समय सीमा, अब 31 दिसंबर तक करा सकेंगे लिंक

Updated at : 28 Sep 2019 9:54 PM (IST)
विज्ञापन
PAN को आधार से जोड़ने के लिए सातवीं बार बढ़ायी गयी समय सीमा, अब 31 दिसंबर तक करा सकेंगे लिंक

नयी दिल्ली : स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया. पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तक निर्धारित की गयी थी. पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया. पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तक निर्धारित की गयी थी. पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में होता है. सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है. यह सातवीं बार है, जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ायी है.

आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाये जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था. आयकर कानून की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola