कोटक-आरबीआई विवाद में हाईकोर्ट का अंतरिम राहत से फिर इनकार

Updated at : 12 Mar 2019 8:44 PM (IST)
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कोटक-आरबीआई विवाद में हाईकोर्ट का अंतरिम राहत से फिर इनकार

मुंबई : बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोटक महिंद्रा बैंक को उसके भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विवाद के मामले में फिर से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. यह मामला कोटक महिंद्रा बैंक में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी कम करने से जुड़ा है. कोटक महिंद्रा निजी क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक है. […]

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मुंबई : बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोटक महिंद्रा बैंक को उसके भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विवाद के मामले में फिर से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. यह मामला कोटक महिंद्रा बैंक में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी कम करने से जुड़ा है. कोटक महिंद्रा निजी क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक है. हाई कोर्ट ने बैंक की नियामकीय कार्रवाई से अंतरिम राहत की अपील को ठुकराते हुए कहा कि यह मामला उतना आसान नहीं है, जितना याचिकाकर्ता दिखा रहा है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक अप्रैल तय की है.

इसे भी देखें : कोटक महिंद्रा बैंक ने रिजर्व बैंक के फैसले को Bombay High Court में दी चुनौती

न्यायमूर्ति एएस ओका तथा न्यायमूर्ति एमएस संकलेचा की खंडपीठ ने इस मामले में कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की रिजर्व बैंक के निर्देश तथा प्रवर्तकों के वोटिंग अधिकार को कम करने के प्रस्ताव के मामले में अंतरिम राहत की मांग को खारिज कर दिया. साल्वे ने अदालत से कहा कि हमें अंतरिम राहत की जरूरत है. हम यह भरोसा दिलाते हैं कि मई 2020 तक प्रवर्तक 20 फीसदी से अधिक मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

हालांकि, अदालत ने इस सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला इतना आसान नहीं है. साल्वे ने इसके बाद कहा कि आरबीआई बैंक के प्रवर्तकों को उनके शेयर बेचने के लिए जोर नहीं दे सकता. अदालत ने इसके बाद मामले को सुनवाई के लिए एक अप्रैल को तय कर दिया. कोटक बैंक ने 10 दिसंबर, 2018 को मामले में अदालत का रुख किया था. इसमें आरबीआई के 13 अगस्त, 2018 के आदेश को चुनौती दी गयी है.

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