11.2 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

वित्तीय संकट से झेल रही रेड एंड टेलर का होगा परिसमापन, एनसीएलटी का दिया आदेश

मुंबई : राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को वित्तीय संकट में फंसी कंपनी रेड एंड टेलर के परिसमापन का आदेश दे दिया. हालांकि, न्यायाधिकरण ने समाधान पेशेवरों (आरपी) से कंपनी के कर्मचारियों के हित में कंपनी की बिक्री एक परिचालन में रहने वाली कंपनी के तौर पर सुनिश्चित करने को कहा है. नये […]

मुंबई : राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को वित्तीय संकट में फंसी कंपनी रेड एंड टेलर के परिसमापन का आदेश दे दिया. हालांकि, न्यायाधिकरण ने समाधान पेशेवरों (आरपी) से कंपनी के कर्मचारियों के हित में कंपनी की बिक्री एक परिचालन में रहने वाली कंपनी के तौर पर सुनिश्चित करने को कहा है. नये निवेशक इंडिया गैस के 50 करोड़ रुपये के अनिवार्य नेटवर्थ मानदंड को पूरा करने में विफल रहने के बाद यह आदेश दिया गया है. हालांकि, कंपनी नहीं लौटाये जाने वाली 2 करोड़ रुपये की बयाना राशि के भुगतान को तैयार हो गयी थी.

एनसीएलटी की भास्कर पनतुला मोहन और वी नलेसनपति की मुंबई पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली की इंडिया गैस राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपनी प्रामाणिकता साबित करने में विफल रही है. पीठ ने स्वीकार किया कि हालांकि, उसने परिसमापन का आदेश दिया है, लेकिन एक अमेरिकी निवेशक फोनिक्स जीबीएल ने कंपनी के अधिग्रहण की पेशकश की है. चार-पांच बार बोली के विफल होने के बाद हम और समय इस मामले में नहीं गंवाना चाहते.

एनसीएलटी ने परिसमापन का आदेश देते हुए कहा कि हमारे सभी प्रयास व्यर्थ रहे और जिस तरीके से उद्योग ने मामले में गलत जानकारी दी, उससे हम उदास हैं. इसके कारण किसी और को अवसर देने को लेकर भरोसा नहीं बचा है. पीठ ने कर्जदाताओं और समाधान पेशेवर को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कंपनी के कारोबार को सुरक्षित रखते हुए उसे बेचा जाये, ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel