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रिजर्व बैंक ने लिया संज्ञान, यूनियन बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबर्इः केवार्इ यानी ‘अपने ग्राहक को जानो’ को लेकर बीते कर्इ बरसों से रिजर्व बैंक के साथ सरकार भी सक्रिय है. देश के बैंकों के प्रत्येक खाताधारकों को केवार्इसी कराना जरूरी है, मगर देश कोर्इ बैंक ही अगर इसमें कोताही बरते, तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है. एक बैंक यूनियन बैंक आॅफ इंडिया […]

मुंबर्इः केवार्इ यानी ‘अपने ग्राहक को जानो’ को लेकर बीते कर्इ बरसों से रिजर्व बैंक के साथ सरकार भी सक्रिय है. देश के बैंकों के प्रत्येक खाताधारकों को केवार्इसी कराना जरूरी है, मगर देश कोर्इ बैंक ही अगर इसमें कोताही बरते, तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है. एक बैंक यूनियन बैंक आॅफ इंडिया ने केवार्इसी के अनुपालन में कोताही बरती, जिसकी खबर पिछले दिनों मीडिया में आयी थी. रिजर्व बैंक ने इस पर संज्ञान लेते हुए यूनियन बैंक आॅफ इंडिया पर करीब तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है.

इस खबर को भी पढ़ेंः रिजर्व बैंक का एनपीए नियमों में संशोधन : डूबे कर्ज का निबटान करने में चूकने पर लगेगा जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआर्इ) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर सोमवार को ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाइसी) नियमों का अनुपालन नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें पहले मामले में दो करोड़ रुपये और अन्य मामले में एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया. मीडिया में यूनियन बैंक से जुड़े घपले के बारे में छपी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरबीआर्इ ने बैंक के खातों की पड़ताल की, जिनमें बड़े पैमाने पर लेनदेन हुआ था.

रिजर्व बैंक ने कहा कि इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद बैंक को शो कॉज नोटिस जारी कर पूछा कि रिजर्व बैंक के गाइडलाइन का पालन नहीं करने के लिए उस पर ‘जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाये?’. दूसरे मामले में केंद्रीय बैंक को शिकायत मिली कि ‘कुछ खातों से बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजेक्शन हुआ है. आरबीआर्इ ने कहा कि कार्रवाई नियामकीय नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते की गयी है.

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