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LPG Gas: समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो एप के जरिये बदल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जानें पूरा डिटेल

Updated at : 08 Nov 2022 5:16 AM (IST)
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LPG Gas: समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो एप के जरिये बदल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जानें पूरा डिटेल

LPG Gas की सेवाओं को सरकार के द्वारा लगातार बेहतर किया जा रहा है. इसके तहत अब अगर समय पर सिलेंडर नहीं मिले या ग्राहक गैस एजेंसी के सर्विस से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदल सकते हैं. इंडेन गैस एजेंसी के कोई भी उपभोक्ता समान कंपनी में दूसरे एजेंसी से सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं.

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LPG Gas की सेवाओं को सरकार के द्वारा लगातार बेहतर किया जा रहा है. इसके तहत अब अगर समय पर सिलेंडर नहीं मिले या ग्राहक गैस एजेंसी के सर्विस से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदल सकते हैं. जिले में इंडेन गैस एजेंसी के कोई भी उपभोक्ता समान कंपनी में दूसरे एजेंसी से सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए कंपनी की ओर से एक एप (Indane Oil One) लागू किया गया है.

गैस बुकिंग करते समय मिलेगा ऑपशन

इस एप के जरिये लोग जब गैस के लिए बुकिंग करेंगे, तो उस दौरान एप में बुकिंग की प्रक्रिया के दौरान चेंज डिस्ट्रीब्यूटर का विकल्प सामने आता है. इस विकल्प के जरिये लोग किसी भी एजेंसी का चयन कर सिलेंडर बुकिंग करा सकते हैं. ऐसे में सिंगल एजेंसी और एक ही शहर में ट्रांसफर कराने की बाध्यता से लोगों को राहत मिली है. दूसरी ओर कोई भी परिवार किरायेदार हो जो डेरा दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वहीं कुछ लोग यदि लंबे समय के लिए जिले के भीतर अपने गांव रहने जाते हैं, तो उन्हें सिलेंडर के लिए शहर का चक्कर नहीं लगाना होगा. ग्रामीण इलाके में नजदीकी इंडेन एजेंसी के विकल्प का चयन कर सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं.

लोकल और दूसरे जिले में ट्रांसफर की यह है प्रक्रिया

शहरी क्षेत्र में यदि लोग गैस एजेंसी बदलना चाहते हैं तो उन्हें सिलेंडर जमा नहीं करना पड़ेगा. कावेरी गैस एजेंसी के प्रोपराइटर महेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि इसके लिए कोई भी उपभोक्ता सिर्फ एक आवेदन के साथ आवश्यक आवासीय प्रमाण, आधार कार्ड जमा कर के एजेंसी बदल सकते हैं. यह एक रुटीन प्रक्रिया है. आवेदन के तीन दिनों में एजेंसी बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

दूसरे जिले के लिए यह है नियम

गैस एजेंसी के प्रोपराइटर के अनुसार दूसरे जिले या बाहर कहीं भी ट्रांसफर की प्रक्रिया में ओरिजनल पेपर व आवश्यक कागजात के साथ सिलेंडर जमा करना पड़ता है. इसके बाद उपभोक्ता को टीवीआर (ट्रांसफर वाउचर रिसिप्ट) दिया जाता है. उसी रिसिप्ट के आधार पर संबंधित जगह पर एजेंसी से उन्हें एसवीआर (सब्सक्रिप्शन वाउचर रिसिप्ट) के जरिये उस जिला के स्टॉक से सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है. सिलेंडर इसलिए जमा करना पड़ता है, क्योंकि हर जिले के सिलेंडर का अपना स्टॉक होता है.

रिपोर्ट: ललितांशु

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