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Meta, WhatsApp को भारत में मुख्य अनुपालन, शिकायत निपटान अधिकारी की तलाश

Updated at : 11 Dec 2021 7:59 PM (IST)
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NCLAT Remove Ban on WhatsApp Meta Platforms Data Sharing Policy

NCLAT Remove Ban on WhatsApp Meta Platforms Data Sharing Policy

मेटा और व्हाट्सऐप को नोडल संपर्क एवं शिकायत निपटान अधिकारी के साथ-साथ मुख्य अनुपालन अधिकारी पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश है. लिंक्डइन पर इन रिक्तियों के विज्ञापन बीते कुछ दिन के भीतर दिये गए हैं.

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मेटा (पूर्व में फेसबुक) और व्हाट्सऐप को नोडल संपर्क एवं शिकायत निपटान अधिकारी के साथ-साथ मुख्य अनुपालन अधिकारी पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश है. भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में इन पदों पर नियुक्ति अनिवार्य है.

लिंक्डइन पर इन रिक्तियों के विज्ञापन बीते कुछ दिन के भीतर दिये गए हैं. इस साल मई में प्रभाव में आये नए आईटी नियमों के तहत बड़ी सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (50 लाख उपयोगकर्ताओं वाली अन्य इकाइयों के साथ) को शिकायत निपटान अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. इन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए.

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नये आईटी नियम आने के बाद व्हाट्सऐप ने अपनी वेबसाइट पर भारत के लिए शिकायत निपटान अधिकारी के रूप में परेश बी लाल का नाम लिखा था, जबकि फेसबुक ने स्पूर्ति प्रिया का नाम दिया था. मेटा और व्हाट्सऐप की ओर से ई-मेल के जरिये भेजे गए वक्तव्य में कहा गया, मध्यवर्ती दिशानिर्देश नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार हमने अधिकारियों की नियुक्ति की है. नये आईटी नियमों को लेकर सरकार के साथ हमारा संवाद लगातार बना हुआ है.

मेटा अपने विविध ऐप के लिए भारत को अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक मानती है. भारत सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में दिये गए आंकड़ों के अनुसार देश में 53 करोड़ व्हाट्सऐप उपयोगकर्ता, 41 करोड़ फेसबुक उपभोक्ता और 21 करोड़ इंस्टाग्राम खाताधारक हैं.

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लिंक्डइन पर मेटा की पोस्ट के अनुसार, कंपनी भारत में फेसबुक के लिए नोडल संपर्क सूत्र और शिकायत निपटान अधिकारी के पद के लिए एक अत्यंत पेशेवर उम्मीदवार की तलाश कर रही है. नये आईटी नियमों के तहत सभी मध्यवर्ती इकाइयों को अपनी वेबसाइट, ऐप पर प्रमुखता से शिकायत निपटान अधिकारी का नाम और उसका संपर्क प्रकाशित करना होगा.

शिकायत निपटान अधिकारी को 24 घंटे में किसी शिकायत को मिलने की पुष्टि करनी होगी. उसे शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा.

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