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पश्चिम बंगाल : कालना में युवक की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारवास की सजा

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले में नशे में धुत खोकन मांझी ने अभिजीत की हत्या कर दी थी. इस संबंध में मृतक युवक के पिता प्रशांत सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद उसे आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई थी.

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले के कालना में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर कुमार ने एक हत्या मामले के दोषी खोकन मांझी की अंतिम सुनवाई के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी कालना थाने के अनुखल ग्राम पंचायत के रुकुशपुर गांव का रहने वाला है.

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नशे में धुत खोकन मांझी ने अभिजीत की कर दी थी हत्या 

मिली जानकारी के अनुसार कालना थाने के अनुखल ग्राम पंचायत के रुकुशपुर गांव में 11 जुलाई 2019 की शाम को शीतला-रक्षा पूजा के अवसर पर झापन मेला लगा था. कालना दक्षिण दुर्गापुर गांव निवासी सुशांत कर्मकार इस मेले में किराए पर माइक सेट लेकर आए थे. लेकिन माइक ठीक से नहीं बजने की वजह से तीन माइक कर्मियों पर नशे में धुत युवक ने हमला कर दिया था. नशे में धुत युवक खोकन मांझी ने अभिजीत सिंह (18) की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी.अन्य दो राजीव सिंह और पिकाई हल्दार को गंभीर हालत में कालना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. कालना थाने की पुलिस ने उसी रात आरोपी खोकन मांझी को गिरफ्तार कर लिया था.

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मृतक युवक के पिता  ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी 

इस संबंध में मृतक युवक के पिता प्रशांत सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था. जांच अधिकारी, दो डॉक्टरों समेत 24 गवाहों की गवाही के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. आज अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर कुमार ने आरोपी खोकन मांझी को उम्र कैद की सजा सुनाई. वहीं 10,000 रुपए के नकद जुर्मानें की भी सजा सुनाई है. रुपए जमा नहीं करने पर अतिरिक्त एक और वर्ष के कारावास का आदेश दिया गया है. लोक अभियोजक मलाई पांजा ने कहा इस मामले के फैसले ने समाज को संदेश दिया है कि समाज में गलत किया तो इसका परिणाम यही होगा.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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