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मवेशी तस्करी मामला: अनुब्रत मंडल की ओर से बेंच बदलने का आवेदन

Updated at : 05 Jul 2023 6:02 PM (IST)
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मवेशी तस्करी मामला: अनुब्रत मंडल की ओर से बेंच बदलने का आवेदन

पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के मामले में अनुब्रत मंडल की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की गयी है. इसके साथ न्यायाधीश ने मवेशी तस्करी मामले में शामिल अन्य आरोपियों का भी बेंच बदलने की अर्जी के मामले पर अपनी राय पूछकर अदालत में बताने को कहा है.

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पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के हाथों गिरफ्तार होकर इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर रह रहे बीरभूम जिले के जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर बेंच बदलने की गुहार लगायी है. अनुब्रत मंडल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जज रघुबीर सिंह की बेंच से केस हटाने की याचिका दायर की. उनका आवेदन है कि रघुवीर सिंह की बेंच में उन्हें उचित न्याय नहीं मिल रहा है.

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीबीआइ जज की बेंच में किया गया आवेदन

अनुब्रत मंडल समेत सभी मवेशी तस्करी के मामलों की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश रघुवीर सिंह की अदालत में एक साथ हो रही है. अनुब्रत मंडल ने अपनी याचिका में कहा है कि जस्टिस रघुवीर सिंह निष्पक्ष नहीं हैं. न्यायमूर्ति सिंह ने कई बार कुछ टिप्पणियां ऐसी की हैं, जो मान्य नहीं हैं. इसीलिए उन्होंने बेंच को बदलने का अनुरोध किया है. इस आवेदन पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने सुनवाई की.

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19 जुलाई को होगी सुनवाई, इडी को अपना पक्ष तैयार करके आने का निर्देश

सुनवाई के दौरान उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या इडी की ओर से इस बारे में कुछ कहने को है. इस पर इडी के वकील नीतेश राणा ने कहा कि वह अपनी बात रखना चाहते हैं. इसके लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिये. इस पर जज ने पूछा कि इसके लिए 10 दिन का समय क्या काफी है? इसपर, इडी के वकील ने कहा कि उन्हें कुछ और वक्त चाहिए. इसपर अनुब्रत मंडल की वकील संप्रिक्ता घोषाल ने कहा कि कम समय दिया जाना चाहिए. क्योंकि इस मामले की जल्द सुनवाई की जानी चाहिए. दोनों पक्ष की बातों को सुनकर न्यायाधीश ने इडी को अपनी राय देने के लिए 14 दिन का समय दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की गयी है. इसके साथ न्यायाधीश ने मवेशी तस्करी मामले में शामिल अन्य आरोपियों का भी बेंच बदलने की अर्जी के मामले पर अपनी राय पूछकर अदालत में बताने को कहा है.

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