अपनी सफाई में श्री दास ने कहा कि उन पर लगाये गये सारे आरोप निराधार हैं. अपना पक्ष रखने के बाद वे कोर्ट से बाहर निकल गये. इस मामले में सभी का धारा 330 के तहत बयान दर्ज कराया गया.मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने केस में पैरवी की.
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कोर्ट में पेश हुए सीएम खुद को बताया निर्दोष
जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास सोमवार को दो मामले में जमशेदपुर कोर्ट में पेश हुए. पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में 2009 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में, जबकि एसडीजेएम अशोक कुमार की अदालत में वर्ष 2007 के कदमा थाना हाजत से भाजपा कार्यकर्ता को छुड़ाकर ले जाने के मामले में पेश हुए. […]
जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास सोमवार को दो मामले में जमशेदपुर कोर्ट में पेश हुए. पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में 2009 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में, जबकि एसडीजेएम अशोक कुमार की अदालत में वर्ष 2007 के कदमा थाना हाजत से भाजपा कार्यकर्ता को छुड़ाकर ले जाने के मामले में पेश हुए.
सोमवार को एसडीजेएम की अदालत में रघुवर दास समेत 21 लोग कोर्ट में हाजिर हुए. अदालत ने श्री दास से पूछा कि आप पर आरोप है कि 24 अप्रैल 2007 को कदमा थाना में आकर आपने अवैध मजमा लगाया और भाजपा नेता सुधांशु ओझा को छुड़ाकर ले गये. इस पर आपका क्या कहना है. इस पर रघुवर दास ने कहा कि उस दिन कदमा थाना में वे थे ही नहीं.
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