वकील हत्याकांड मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन के अदालत ने सुनाया फैसला औरंगाबाद (नगर) गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद के अदालत ने अधिवक्ता फसीहुद्दीन अंसारी हत्या मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह फैसला ओबरा थाना कांड संख्या 8/2002 के धारा 302,120बी व 127 अर्म्स एक्ट के तहत अवधेश यादव, मुफासिर यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी. मामला यह है कि अधिवक्ता फसीहुद्दीन अंसारी निवासी कदियाही थाना ओबरा अपने मित्रों के साथ 11 जनवरी 2002 में शाम के समय घर लौट रहे थे. जैसे ही सिंघ बाधार में पहुंचे कि पहले से घात लगाये बैठे गांव के ही अवधेश यादव, मुसाफिर यादव ने अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या कर दी. घटना से संबंधित प्राथमिकी शमसू जोहा के बयान पर ओबरा थाने में दर्ज की गयी थी. इस दौरान ओबरा थाने की पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता लक्ष्मण यादव व अपर लोक अभियोजक अवध किशोर सिंह की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया.
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वकील हत्याकांड मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद
वकील हत्याकांड मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन के अदालत ने सुनाया फैसला औरंगाबाद (नगर) गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद के अदालत ने अधिवक्ता फसीहुद्दीन अंसारी हत्या मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह फैसला ओबरा […]
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