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पेसा कानून के तहत शड्यिूल एरिया में हो सकता है पंचायत चुनाव : सालखन

Updated at : 26 Oct 2015 7:33 PM (IST)
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पेसा कानून के तहत शड्यिूल एरिया में हो सकता है पंचायत चुनाव : सालखन

पेसा कानून के तहत शिड्यूल एरिया में हो सकता है पंचायत चुनाव : सालखनभ्रामक बयान दे रहे हैं स्वामी अग्निवेश और आदिवासी बुद्धिजीवि मंचवरीय संवाददाता, रांची पूर्व सांसद और झारखंड दिशोम पार्टी के अध्यक्ष सालखन मुरमू ने कहा है कि पेसा कानून के तहत शिड्यूल एरिया में चुनाव हो सकता है़ स्वामी अग्निवेश और आदिवासी […]

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पेसा कानून के तहत शिड्यूल एरिया में हो सकता है पंचायत चुनाव : सालखनभ्रामक बयान दे रहे हैं स्वामी अग्निवेश और आदिवासी बुद्धिजीवि मंचवरीय संवाददाता, रांची पूर्व सांसद और झारखंड दिशोम पार्टी के अध्यक्ष सालखन मुरमू ने कहा है कि पेसा कानून के तहत शिड्यूल एरिया में चुनाव हो सकता है़ स्वामी अग्निवेश और आदिवासी बुद्धिजीवि मंच का यह कहना कि अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव असंवैधानिक है, भ्रम फैलाने वाली बात है़ श्री मुरमू ने कहा कि पेसा कानून 1996 की पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 एम 4बी में संशोधन के उपरांत बनी है़ पहले अनुसूचित क्षेत्रों में इस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत और नगर निकाय चुनाव वर्जित थे, लेकिन संशोधन के बाद पेसा कानून के तहत शिड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव भारत के 10 प्रदेशों में संभव हो गया़ स्वामी अग्निवेश और मंच का तर्क पेसा कानून की धारा 4 के एन और ओ पर अधारित है, जो संविधान की छठवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए है़ इन्हें पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की राज्य सरकारें इच्छानुसार अंगीकार कर सकती है़ं वर्तमान में पंचायत चुनाव बिल्कुल संवैधानिक और कानून सम्मत है़ श्री मुरमू ने कहा है कि डॉक्टरों और शिक्षकों द्वारा मुखिया और जिप अध्यक्षों से छुट्टी लेने के सरकार के फैसले का विरोध कानून राज के खिलाफ जंगल राज को आमंत्रित कर रहा है. यह संविधान और जमीनी लोकतंत्र का विरोध है़ झारखंड सरकार का फैसला सही है़ ऐसे लोग अपना काम करें, जन प्रतिनिधियों को नीचा दिखाने का खिलवाड़ बंद होना चाहिए़ श्री मूरमू ने कहा कि है कि उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी़

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