टाइटलर मामले में आरोपों पर अदालत का आदेश 18 नवम्बर को

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर और जेल में बंद कारोबारी अभिषेक वर्मा के खिलाफ अभियोग निर्धारित करने संबंधी आदेश आज अगले महीने के लिये स्थगित कर दिया. इस प्रकरण में सीबीआई ने टाइटलर और अभिषेक वर्मा को 2009 में कथित तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक जाली […]
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर और जेल में बंद कारोबारी अभिषेक वर्मा के खिलाफ अभियोग निर्धारित करने संबंधी आदेश आज अगले महीने के लिये स्थगित कर दिया. इस प्रकरण में सीबीआई ने टाइटलर और अभिषेक वर्मा को 2009 में कथित तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक जाली पत्र भेजने के मामले में दायर आरोप पत्र में नामजद किया है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना को इस मामले में आज आदेश सुनाना था लेकिन उन्होंने अब इसे अगले महीने के लिये स्थगित कर दिया क्योंकि अदालत को वर्मा के वकील की ओर से कल दाखिल लिखित कथन पर विचार करना है.
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