Aligarh News: महिला उत्पीड़न पर एएमयू की आईसीसी कैसे लेगी एक्शन? इस अहम मुद्दे पर हुआ मंथन
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 10 Dec 2021 10:04 PM
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया.
Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के लिए बनी आंतरिक शिकायत समिति कैसे लेगी एक्शन? इस पर मंथन हुआ. इसी माह एएमयू के कुलपति ने विश्वविद्यालय के लिए आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी का पुनर्गठन किया था.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें आंतरिक शिकायत समिति इस पर विचार किया गया कि आईसीसी किस तरीके से एक्शन लेती है और किस तरीके से कार्य करती है.
प्रो सीमा हकीम प्रिजाइडिंग ऑफिसर आईसीसी ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अदालत के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अधिनियम की अवधारणा पर प्रकाश डाला. साथ ही बताया कि इस मामले के अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए.
भूमि और उद्यान विभाग के प्रभारी सदस्य प्रो. जकी अनवर ने कहा कि आईसीसी एएमयू में कामकाजी महिलाओं के लिए शक्ति का एक स्रोत है. यौन उत्पीड़न क्या है और हम कार्यस्थल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं जैसे प्रश्नों पर चर्चा हुई. शिकायत क्या है और आंतरिक शिकायत समिति में किस प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जा सकता है और शिकायत में विषय-वस्तु क्या होनी चाहिए जैसे प्रश्नों पर भी विचार मंथन हुआ.
जावेद सईद सचिव, सैफी शिक्षा ट्रस्ट और सदस्य आईसीसी ने शिकायत क्या है और आंतरिक शिकायत समिति में किस प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जा सकता है, पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि फर्जी और भ्रामक प्रकृति की शिकायत पर आईसीसी में विचार नहीं किया जाता है.
आईसीसी के सदस्य जांच समिति के भी सदस्य हैं और जांच की पूरी प्रक्रिया 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए. आईसीसी के सदस्य जांच समिति के भी सदस्य हैं और जांच की पूरी प्रक्रिया 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए. जब कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य होता है
(रिपोर्ट:- चमन शर्मा, अलीगढ़:
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