ePaper

निचली अदालतों या हाई कोर्ट के स्थगन आदेश अपने आप रद्द नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Updated at : 29 Feb 2024 12:37 PM (IST)
विज्ञापन
Supreme Court

Supreme Court

Supreme Court rules : संवैधानिक अदालतों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए. जानें शीर्ष अदालत ने क्या कहा

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को व्यवस्था दी कि दीवानी और आपराधिक मामलों में निचली अदालत या हाई कोर्ट द्वारा दिये गये स्थगन आदेश छह माह के बाद आपने आप रद्द नहीं हो सकते. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ 2018 के अपने उस फैसले से सहमत नहीं हुई, जिसमें कहा गया था कि निचली अदालतों के स्थगन आदेश अपने आप रद्द हो जाने चाहिए, जब तक कि उसे विशेष रूप से बढ़ाया न जाए.

फैसले में (इस विषय पर) दिशानिर्देश जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि संवैधानिक अदालतों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए और ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है. पीठ ने दो अलग-अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले सुनाये.

Patanjali: पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस, बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापन पर रोक

न्यायमूर्ति ए. एस. ओका ने कहा, संवैधानिक अदालतों को मामलों का फैसला करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर के मुद्दे केवल संबंधित अदालतों को ही पता होते हैं और ऐसे आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पारित किए जा सकते हैं. न्यायामूर्ति ओका ने खुद की ओर से तथा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के लिए फैसला लिखा. उन्होंने कहा, स्थगन आदेश अपने आप रद्द नहीं हो सकते. न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने मामले में एक अलग, लेकिन सहमति वाला फैसला लिखा.

सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की दलील सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

विज्ञापन
Agency

लेखक के बारे में

By Agency

Agency is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola