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तीन तलाक: 11 मई से संविधान पीठ में होगी सुनवाई

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर चल रही सुनवाई में गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया. कोर्ट ने मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेजने का िनर्णय लिया है. संविधान पीठ ही मुसलिम समाज के अंदर होनेवाले तीन तलाक, ‘निकाह हलाला’ जैसी प्रथाओं का संवैधानिक आधार पर विश्लेषण करेगी. मामले […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर चल रही सुनवाई में गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया. कोर्ट ने मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेजने का िनर्णय लिया है. संविधान पीठ ही मुसलिम समाज के अंदर होनेवाले तीन तलाक, ‘निकाह हलाला’ जैसी प्रथाओं का संवैधानिक आधार पर विश्लेषण करेगी. मामले की सुनवाई 11 मई से लगातार चार दिनों तक चलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर 2015 में संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ इस मामले के सभी पहलुओं पर गौर करेगी. यह मसला बहुत गंभीर है. इसे टाला नहीं जा सकता.

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि इससे ‘भावनाएं’ जुड़ी हैं. यदि हमने इस पर अभी फैसला नहीं किया, तो यह सालों साल और कई दशकों तक नहीं होगा. इसलिए 11 मई से शुरू हो रही गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वह शनिवार व रविवार को भी इस मामले में सुनवाई को तैयार हैं. सुनवाई के दौरान तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने कुछ सवाल रखे. केंद्र के अलावा कुछ और पक्षों के भी सवाल आये, जिस पर कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से कहा है कि वे 30 मार्च तक लिखित में अपनी बात अटॉर्नी जनरल के पास जमा करा दें. हालांकि चीफ जस्टिस खेहर ने कहा इस मामले में सिर्फ कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी. सभी पक्षों के एक-एक शब्द पर अदालत गौर करेगी.

मालूम हो कि ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्रभावशाली मुसलिम संगठनों ने इन विषयों में अदालत के दखल का विरोध किया. साथ ही कहा कि ये परंपराएं पवित्र कुरान से आयीं और ये न्याय प्रणाली के दायरे में नहीं आती हैं. वहीं, कई मुसलिम महिलाओं ने तीन तलाक की परंपरा को चुनौती दी है, जिसमें अक्सर पति एक बार में तीन बार तलाक बोलता है, कई बार तो फोन या मोबाइल मैसेज से.

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