छुट्टियों की वजह से पाक सरकार नहीं कर सकी लखवी की जमानत पर कार्रवाई

Updated at : 23 Dec 2014 5:01 PM (IST)
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छुट्टियों की वजह से पाक सरकार नहीं कर सकी लखवी की जमानत पर कार्रवाई

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार न्यायाधीश द्वारा आदेश की प्रति जारी ना करने का हवाला देते हुए 2008 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की जमानत को चुनौती देने के लिए आज दोबारा याचिका दायर नहीं कर पायी. आज अदालतों में कामकाज का अंतिम दिन था और कल से अदालतों में दो हफ्ते […]

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इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार न्यायाधीश द्वारा आदेश की प्रति जारी ना करने का हवाला देते हुए 2008 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की जमानत को चुनौती देने के लिए आज दोबारा याचिका दायर नहीं कर पायी. आज अदालतों में कामकाज का अंतिम दिन था और कल से अदालतों में दो हफ्ते की छुट्टी शुरु हो जाएगी.
अभियोजन पक्ष लगातार दूसरे दिन एटीसी (आतंक रोधी अदालत) से प्रति ना मिलने की वजह से इस्लामाबाद के आतंक रोधी अदालत के लश्करे तैयबा के कमांडर लखवी को जमानत देने के फैसले के चुनौती ना दे पाया.
अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत की सर्दी की छुट्टियों का मतलब है कि सरकार अब आठ जनवरी तक लखवी की जमानत याचिका के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर पाएगी. उन्होंने कहा हालांकि अदालत बेहद महत्वपूर्ण मामलों को देख सकती हैं.
आज उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट का आखिरी कार्य दिवस था. अदालतें अब आठ जनवरी तक बंद रहेंगे. अधिकारी ने सरकार को जमानत याचिका की प्रति सौंपने में इस्लामाबाद की आतंक रोधी अदालत की अनिच्छा पर आश्चर्य जताया जबकि अदालत ने 18 दिसंबर को लखवी को जमानत देने के बाद रावलपिंडी के आदियाला जेल प्रशासन को लखवी को रिहा करने का आदेश जारी करने में कोई समय नहीं गंवाया था.
अभियोजन पक्ष के प्रमुख चौधरी अजहर ने से कहा, हमने आज दोबारा आदेश की प्रति के लिए अदालत का रुख किया था लेकिन अज्ञात कारणों से यह हमें नहीं मिला. हमें इसपर बहुत आश्चर्य है. उन्होंने कहा, अदालतों में कल से सर्दी की छुट्टियां शुरु हो जाएंगी, ऐसे में मैं निश्चितता के साथ नहीं कह सकता हूं कि सरकार आठ जनवरी तक लखवी की जमानत को चुनौती देने के लिए अपील दायर कर पाएगी.
एटीसी के न्यायाधीश कौसर अब्बास जैदी ने सबूतों का अभाव होने की बात कहते हुए 18 दिसंबर को लखवी को जमानत दे दी थी. लेकिन लखवी के रिहा होने से पहले ही सरकार ने उसे लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी आदेश के तहत तीन और महीने के लिए हिरासत में ले लिया. भारत ने लखवी को जमानत दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी.
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