जिन्ना की मृत बहन को 47 साल के बाद भेजा गया पानी का बिल,हो सकती हैं गिरफ्तार!

कराची : पाकिस्तानी अधिकारियों ने देश के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना की मौत के 47 साल के बाद उन्हें 263,774 रुपये का पानी का बिल भेजा है.द न्यूज ने खबर दी है कि कराची के जल एवं सीवरेज बोर्ड ने फातिमा जिन्ना को बिल भेजा है और उन्हें नोटिस मिलने के […]
कराची : पाकिस्तानी अधिकारियों ने देश के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना की मौत के 47 साल के बाद उन्हें 263,774 रुपये का पानी का बिल भेजा है.द न्यूज ने खबर दी है कि कराची के जल एवं सीवरेज बोर्ड ने फातिमा जिन्ना को बिल भेजा है और उन्हें नोटिस मिलने के दस दिन के भीतर रकम का भुगतान करने को कहा गया है और ऐसा न करने पर पानी और सीवरेज का कनेक्शन काट दिये जाने की बात कही गयी है. नोटिस में कहा गया है कि भू राजस्व अधिनियम के मुताबिक बिल न चुकाने पर उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, नीलाम किया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसके अलावा उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है. नोटिस के अनुसार, राशि भुगतान करने की अंतिम तिथि 28 मई है. नोटिस में कहा गया है कि बिल नहीं मिलने का बहाना नहीं माना जाएगा. नोटिस पर उनका पता आरए 241 कैन्ट लिखा हुआ है, जो जिन्ना की संपत्ति रही है और इसका इस्तेमाल संग्रहालय के तौर पर किया जा रहा है. यहां पर पाकिस्तानी नेता और उनकी बहन का निजी सामान रखा हुआ है.
जिन्ना ने मार्च 1944 में 1.15 लाख रुपये में ‘‘फ्लैग स्टॉफ हाउस’’ खरीदा था. सितंबर 1948 में फातिमा उस घर में गयी और 1964 तक उस घर में रही. 1965 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने वह घर छोड दिया. 1967 में उनका निधन हो गया. कराची के आयुक्त ने बताया कि उन्होंने कराची जल और सीवरेज बोर्ड के निदेशक को फातिमा जिन्ना के नाम पर भेजे गये नोटिस को वापस लेने का निर्देश दिया है.
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