इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने बलूच कबाइली नेता अकबर बुगती की हत्या के मामले की अगली सुनवाई में पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को निजी रुप से हाजिर होने का आदेश दिया. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की आतंकवाद निरोधक अदालत ने कल नियमित सुनवाई के दौरान पांच मौकों पर समन भेजने के बावजूद 70 वर्षीय मुशर्रफ के उपस्थित नहीं होने पर आपत्ति जताई.
अदालत वर्ष 2006 में सैन्य अभियान में बुगती की हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है. जिले के अधिकारी शफाकत अली ने पीटीआई से कहा कि न्यायमूर्ति तारिक कांसी ने मुशर्रफ को हाजिर होने का आदेश देते हुए 16 जून तक सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पहले बचाव दल ने चिकित्सकीय आधार पर मुशर्रफ के लिए हाजिर होने के लिए एक दिन की छूट मांगी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.