अभिषेक बनर्जी ने अमृता सिन्हा के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का खटखटाया दरवाजा, मामले की सुनवाई कल

अभिषेक के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का उस मामले से सीधा संबंध नहीं है जिसमें जस्टिस सिन्हा ने ईडी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. लेकिन जज के आदेश का सीधा असर अभिषेक के अधिकारों और हितों पर पड़ रहा है.
ईडी ने मंगलवार को अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछ-ताछ के लिए बुलाया था लेकिन तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव मंगलवार को कोलकाता में नहीं हैं. वह दिल्ली में पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं. उनके लिए कोलकाता स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं है. अभिषेक ने पहले ही इसमें शामिल न होने की जानकारी दे दी थी. दूसरी ओर कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने ईडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 3 अक्टूबर की जांच प्रक्रिया किसी भी तरह से बाधित न हो. उसके लिए केंद्रीय संगठन कोई भी कार्रवाई कर सकता है.
ऐसे में अभिषेक ने न्यायमूर्ति सिन्हा के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ से संपर्क किया. इसके अलावा उन्होंने मंगलवार को ईडी की खंडपीठ में पेशी से बचने के लिए भी याचिका दायर की. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ करेगी.
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अभिषेक बनर्जी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो रही है. सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी. खंडपीठ ने कहा कि अभिषेक को केंद्रीय एजेंसी को पहले ही सूचित करना चाहिए था कि वह मंगलवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे.
अभिषेक के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का उस मामले से सीधा संबंध नहीं है जिसमें जस्टिस सिन्हा ने ईडी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. लेकिन जज के आदेश का सीधा असर अभिषेक के अधिकारों और हितों पर पड़ रहा है. उन्होंने आगे कहा कि जज जांच एजेंसी की जांच प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं. उन्होंने विशेष रूप से ईडी से अभिषेक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. इतना ही नहीं उन्होंने कार्रवाई न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी धमकी दी है. दावा है कि जस्टिस सिन्हा इस तरह से डर का माहौल पैदा कर रही हैं.
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अभिषेक के वकील ने कहा कि जस्टिस सिन्हा के आदेश पर ईडी ने अभिषेक को मंगलवार को तलब किया है. लेकिन वह एक जन प्रतिनिधि हैं. उस दिन के लिए उनकी पार्टी का कार्यक्रम पहले से घोषित है. इसके अलावा अभिषेक की याचिका में यह भी कहा गया है कि ईडी ने उनसे जो दस्तावेज मांगे हैं, वे पुराने हैं. इसे एकत्रित करने के लिए कुछ और समय चाहिए़. इन सभी कारणों का हवाला देकर अभिषेक उपस्थिति से बचना चाहते हैं.
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By Shinki Singh
10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.
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