कुलभूषण यादव मामलाः ICJ के फटकार का असर- पाकिस्तान के सैन्य अदालत में अब सुनवाई नहीं
Updated at : 13 Nov 2019 2:23 PM (IST)
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पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में संशोधन करने जा रहा है. यदि ऐसा होता है तो जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के […]
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पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में संशोधन करने जा रहा है. यदि ऐसा होता है तो जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा.
Pakistan media: The case being tried under Military courts and the Army Act law forbade such individuals or groups from filing an appeal and seeking justice from the civilian court but a special amendment is being made for Kulbhushan Jadhav. https://t.co/ZhVcIgbfAt
— ANI (@ANI) November 13, 2019
न्यूज एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा है कि यह केस सैन्य अदालत में हैं जहां सेना अधिनियम कानून में ऐसे व्यक्तियों या समूहों को अपील दायर करने और सिविस अदालत से न्याय की मांग करने की इजाजत नहीं दी जाती है. लेकिन कुलभूषण जाधव के लिए एक विशेष संशोधन किया जा रहा है.
बता दें कि इससे पहले पिछले महीने कुलभूषण जाधव के केस में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान की जमकर फटकार लगाई थी. मामले की सुनवाई के दौरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के प्रसिडेंट जज अब्द्युक्वबी युसूफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में विएना संधि का उल्लंघन किया है.
पूरे मामले पर एक नजर
पाकिस्तान ने मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से भारतीय अधिकारियों को उनसे मिलने नहीं दे रहा था. इसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुना दी.
भारत ने इसका विरोध किया और मामले को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में उठाया. जहां सुनवाई के बाद भारत की जीत हुई और जाधव की फांसी की सजा पर रोक बरकरार रखने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का निर्देश दिया गया .
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