इस्लामाबाद : पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद के संभ्रांत बनी गाला इलाके की अपनी संपत्ति को नियमित करने के लिए जुर्माना चुकाने में सबसे आगे होना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश सकीब निसार की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार इस मामले की सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रधानमंत्री को वहां संपत्ति को नियमित कराने के लिए सबसे पहले जुर्माना भरना चाहिए.
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पीठ इस्लामाबाद में रावल झील के पूर्वी तट पर स्थित बनी गाला आवासीय क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. खान ने अदालत का ध्यान बनी गाला में बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण और बिना योजना के निर्माण की ओर दिलाया था. ‘डॉन’ अखबार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बनी गाला क्षेत्र में सभी संपत्तियों का नियमन करे. इसमें प्रधानमंत्री का निजी आवास भी शामिल है.
अदालत ने कहा कि चूंकि खान ने खुद यह मामला न्यायालय के सामने लाया है. इसलिए किसी अन्य से पहले खान को चाहिए कि वे संपत्ति को नियमित कराने के लिए दंड अदा करना चाहिए.