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सत्ता ही नहीं सियासत से भी आउट हो गये नवाज शरीफ, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एेतिहासिक फैसला

Updated at : 13 Apr 2018 1:11 PM (IST)
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सत्ता ही नहीं सियासत से भी आउट हो गये नवाज शरीफ, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एेतिहासिक फैसला

इस्लामाबाद : पड़ोसी देश पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक एेतिहासिक फैसला सुनाया है. वह यह कि पनामा मामला सामने आने के बाद अयोग्य करार दे दिये गये यहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब जीते जी कभी भी राजनीति नहीं कर पायेंगे. कयास यह भी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी सुप्रीम […]

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इस्लामाबाद : पड़ोसी देश पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक एेतिहासिक फैसला सुनाया है. वह यह कि पनामा मामला सामने आने के बाद अयोग्य करार दे दिये गये यहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब जीते जी कभी भी राजनीति नहीं कर पायेंगे. कयास यह भी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की आेर से इस प्रकार का फैसला सुनाये जाने के बाद वहां की राजनीति में आमूल परिवर्तन आयेगा.

इसे भी पढ़ेंः नवाज शरीफ : ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी पूरा नहीं कर पाये अपना कार्यकाल

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स को संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्य करार दिया गया है, तो वह शख्स आजीवन अयोग्य रहेगा. इस फैसले का अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब आजीवन किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हो पायेंगे.

गौरतलब है कि इसी साल के फरवरी महीने में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का मुखिया नहीं रह सकता. इसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष भी नहीं रह पाये थे. पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार ‘डॉन न्यूज’ के मुताबिक, पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह आदेश दिया. पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने आदेश से पहले कहा कि जनता को अच्छे चरित्र वाले नेताओं की जरूरत है.

पनामा पेपर्स केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आैर उनके परिवार के कुछ सदस्यों का नाम आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हे. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 68 वर्षीय शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था. पूर्व पीएम को संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत अपने वेतन को संपत्ति के तौर पर घोषित नहीं करने का दोषी पाया गया था.

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