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‘पत्नी और वो’ पर इलाहाबाद HC सख्त, पति को छोड़कर लिव-इन में रहने पर महिला को ‘संरक्षण’ नहीं, जुर्माना भी लगाया

Updated at : 18 Jun 2021 1:50 PM (IST)
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‘पत्नी और वो’ पर इलाहाबाद HC सख्त, पति को छोड़कर लिव-इन में रहने पर महिला को ‘संरक्षण’ नहीं, जुर्माना भी लगाया

Allahabad HC On Live In Relationship: भारत में लिव-इन रिलेशन को लेकर सामाजिक मान्यताएं पश्चिमी देशों की तरह स्पष्ट नहीं हैं. अब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने लिव इन में रहने वाली महिला को कानूनी संरक्षण देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने एक महिला की अर्जी को ना सिर्फ खारिज कर दी. पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया.

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Allahabad HC On Live In Relationship: भारत में लिव-इन रिलेशन को लेकर सामाजिक मान्यताएं पश्चिमी देशों की तरह स्पष्ट नहीं हैं. अब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने लिव इन में रहने वाली महिला को कानूनी संरक्षण देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने एक महिला की अर्जी को ना सिर्फ खारिज कर दी. पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया. उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिन्होंने भारतीय कानून और हिंदू विवाद अधिनियम का उल्लंघन किया है, उन्हें संरक्षण देना संभव नहीं है. देखिए हमारी खास पेशकश.

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