श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एडवोकेट कमिश्नर बोले- पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से किया काम

प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर तीन दिन तक बहस चली. उसके बाद वाराणसी के जिला जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया.
Varanasi News: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले पर कल यानी गुरुवार 12 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. इस बीच कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए.
प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर तीन दिन तक बहस चली. उसके बाद वाराणसी के जिला जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया. अब 12 मई को पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे या नहीं? वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और निष्ठा के साथ अपना काम संपन्न किया है. आपत्तियां आती रहती हैं. उसका निस्तारण करना कोर्ट करेगा.
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By Prabhat Khabar News Desk
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