Bareilly News: नूपुर शर्मा की बढ़ेगी मुसीबत, हेट स्पीच मामले में FIR दर्ज कराने को कोर्ट में अर्जी

New Delhi: In this file photo dated Sunday, May 1, 2022, BJP Spokesperson Nupur Sharma during a programme at Delhi University. BJP suspended Sharma from party membership over her alleged remarks about Prophet Muhammad, on Sunday, June 5, 2022. (PTI Photo/Manvender Vashist)(PTI06_05_2022_000167B)
Bareilly News : उत्तर प्रदेश के बरेली में अधिवक्ता मुहम्मद आमिर ने पैगंबर-ए-इस्लाम पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है.
Bareilly News : उत्तर प्रदेश के बरेली में अधिवक्ता मुहम्मद आमिर ने पैगंबर-ए-इस्लाम पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में विवादित टिप्पणी करने वाले नवीन जिंदल, स्वामी यति नरसिम्हानन्द और कोलकाता निवासी विजय गुप्ता समेत कई अन्य अज्ञात भी हैं. इन सभी पर विवादित टिप्पणियों से देश का माहौल खराब करने का आरोप है. सीजेएम कोर्ट ने मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब कर अगली सुनवाई को 16 जुलाई की तिथि तय की है.
बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने करीब एक महीने पहले एक न्यूज चैनल पर पैगंबर-ए-इस्लाम की शान में विवादित टिप्पणी की थी. इसके बाद कानपुर, सहारनपुर, हाथरस समेत कई शहरों में काफी बवाल हुआ. इसके साथ ही विदेशों में भी भारत की छवि काफी धूमिल हुई थी. पुलिस ने बवाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की. बरेली में आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने 19 जून को यौम- ए- दुरुद कार्यक्रम किया. इसमें बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हुई थी. जिसके चलते कार्यक्रम की अनुमति लेने वाले आईएमसी के जिलाध्यक्ष मुहम्मद फरहत खां और महानगर अध्यक्ष मखदूम बेग के खिलाफ एफआइआर हुई थी.
मगर, अब बरेली के वादी मुहम्मद आमिर एडवोकेट ने सीजेएम कोर्ट में विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा समेत कई लोगों के खिलाफ एफआइआर को अर्जी दी है. इसमें कहा गया है कि राजनीतिक द्वेषभावना या खुद की शोहरत के लिए कुछ लोगों द्वारा साजिश कर गलत टिप्पणीयां की जा रही हैं. इससे देश में अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है. इससे आम आदमी खौफ में है. इसलिए आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया जाएं. सीजेएम कोर्ट ने पूरे मामले की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस से मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई को 16 जुलाई की तिथि तय की गई है. हालांकि, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता पर मुंबई में एफआईआर दर्ज हो चुकीं है. इसके साथ ही प्रवक्ता के पद से हटाया जा चुका है.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद
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By Prabhat Khabar News Desk
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