बरेली: पुलिस कर्मियों को जेल बंदी की खातिरदारी पड़ी महंगी, वीडियो वायरल होने के बाद तीन निलंबित, जांच शुरू

बरेली में पुलिसकर्मियों के बंदी को होटल में खाना खिलाने और शराब पिलाने का वीडियो किसी ने बना लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इससे यह मामला एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान के संज्ञान में आया. उन्होंने आरोपी मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह, छत्रपाल और रजनीश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस लाइन में तैनात तीन सिपाहियों को जेल बंदी की खातिरदारी काफी महंगी पड़ गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) घुले सुशील चंद्रभान ने होटल में लजीज खाना खिलाने और शराब पिलाने वाले तीनों पुलिसकर्मियों को सोमवार देर रात निलंबित कर दिया. इसके साथ ही विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है.
बरेली जेल में बंद रामा उर्फ समीर के खिलाफ कई जिलों में तमाम मुकदमे दर्ज हैं. जेल बंदी रामा की 6 सितंबर को प्रतापगढ़ न्यायालय में एक विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई थी, जिसके चलते पुलिस लाइन से मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह, आरक्षी छत्रपाल और रजनीश जेल बंदी को न्यायालय में सुनवाई को प्रतापगढ़ लेकर गए थे. प्रतापगढ़ ले जाने के दौरान मुख्य आरक्षी और आरक्षियों ने रामा को एक बड़े होटल में खाना खिलाया और शराब पिलाई.
इस दौरान होटल में खाना खिलाने और शराब पिलाने का वीडियो किसी ने बना लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इससे यह मामला एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान के संज्ञान में आया. उन्होंने आरोपी मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह, छत्रपाल और रजनीश को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. सिपाहियों के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है.
बताया जाता है कि जेल बंदी शातिर किस्म का अपराधी है. उसके भागने का भी खतरा था. इससे पहले मेरठ मेडिकल कॉलेज से एक जेल बंदी इलाज के दौरान भाग चुका है, जिसके चलते पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था. यह मामला अभी शांत नहीं हुआ था. मगर, इससे पहले जेल बंदी की खातिरदारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
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जेल बंदी रामा को 6 सितंबर को बरेली जिला जेल से पुलिस लाइन के सिपाही प्रतापगढ़ न्यायालय में एक मुकदमे की सुनवाई को लेकर गए थे. मगर, रास्ते में वह उसकी खातिरदारी में जुट गए. इसके बाद 7 सितंबर को दोबारा जेल में दाखिल किया. अब यह वीडियो वायरल होने की बात पुलिस कर्मी सवालों के घेरे में आ गए हैं.
जेल बंदी बंदी रामा उर्फ समीर को न्यायालय ए.एस.जे प्रथम, जनपद प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. वहीं आरोपी बंदी के साथ होटल में खाना खाने और नशीले पदार्थ का सेवन कर पुलिस कर्मियों ने अपने कृत्य से पुलिस बल की छवि धूमिल की. इसलिए पुलिस कर्मियों के अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य कर कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उदंडता, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार का परिचय देने के कारण इन्हें उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली- 1991 के नियम 17(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करा दी गई है.
रिपोर्ट मुहम्मद साजिद, बरेली
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लेखक के बारे में
By Sanjay Singh
working in media since 2003. specialization in political stories, documentary script, feature writing.
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