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शिक्षक भर्ती मामला : अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 24 तक किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक

हाइकोर्ट की एकल पीठ के इस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी व मामले में आरोपी कुंतल घोष से इडी व सीबीआइ पूछताछ कर सकती हैं और यह ‘पूछताछ जल्द की जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाइकोर्ट के 13 अप्रैल के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था. शीर्ष अदालत ने हाइकोर्ट की एकल पीठ के इस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी व मामले में आरोपी कुंतल घोष से इडी व सीबीआइ पूछताछ कर सकती हैं और यह ‘पूछताछ जल्द की जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने इस मामले में याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया. न्यायालय ने आदेश दिया, ‘यह याचिका उल्लेख किये जाने वाले मामलों की सूची में थी. डॉ एएम सिंघवी ने उस आदेश और पारित निर्देशों की विषय वस्तु पर ध्यान दिलाया है, जिसके द्वारा इडी और सीबीआइ को अभिषेक बनर्जी के एक सार्वजनिक भाषण के संबंध में जांच से जुड़ी एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. मामले को 24 अप्रैल, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया जाये. मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त आदेश में पारित निर्देशों के संबंध में हर प्रकार की कार्रवाई पर रोक रहेगी.’

उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने 13 अप्रैल को कई निर्देश पारित करते हुए पुलिस से कहा था कि वह अदालत की अनुमति के बिना प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआइ के जांच अधिकारियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करे. उसने केंद्रीय एजेंसी से मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की भूमिका की जांच करने को कहा था.तृणमूल नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई किये जाने का अनुरोध किया था. अदालत ने कहा था कि केंद्रीय एंजेसी घोष और बनर्जी से पूछताछ कर सकती हैं.

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सीबीआइ पर लगाया परेशान करने का आरोप

सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें सीबीआइ ने मंगलवार को अपने कोलकाता कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआइ और इडी को कोलकाता हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. अभिषेक बनर्जी ने सोमवार दोपहर सीबीआइ के नोटिस की कॉपी ट्विटर पर अटैच की. अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, मुझे परेशान करने और निशाना बनाने की अपनी हताशा में भाजपा ने सीबीआइ और इडी द्वारा अदालत की अवमानना का पर्दाफाश किया! सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाइकोर्ट के उस आदेश पर सुबह रोक लगा दी, जिसने केंद्रीय एजेंसियों को मुझे समन करने की अनुमति दी थी. फिर भी सोमवार दोपहर 1:45 बजे समन मिला, मामला गंभीर है!

Prabhat Khabar News Desk
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