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Bihar News: प्रश्नपत्र को बैंक लॉकर में रखने से SBI ने किया इनकार, मुख्य प्रबंधक पर FIR

Bihar News: बिहार माध्यमिक परीक्षा 2021 (Bihar Madhyamik Pariksha) का प्रश्नपत्र भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के मुख्य प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा नहीं रखना महंगा पड़ा. मधुबनी अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर नगर पर्षद के सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने इस संबंध में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

Bihar News: बिहार माध्यमिक परीक्षा 2021 (Bihar Madhyamik Pariksha) का प्रश्नपत्र भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के मुख्य प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा नहीं रखना महंगा पड़ा. मधुबनी अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर नगर पर्षद के सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने इस संबंध में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की धारा 9 एवं भादवि की धारा 353 एवं सुसंगत धाराओं के तहत नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 की 19 फरवरी को प्रथम पाली में आयोजित सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द होने के कारण इसकी परीक्षा फिर से आठ मार्च को प्रथम पाली में आयोजित होने वाली है. इसका प्रश्न पत्र दो मार्च की रात जिला मुख्यालय मधुबनी पहुंचा.

उन्होंने जिला पदाधिकारी मधुबनी को संबोधित अपने पत्र में कहा कि उनकी शाखाएं करेंसी चेस्ट शाखा है. जो सिर्फ करेंसी रखने के लिए अधिकृत है. इसके अतिरिक्त शाखा में सिर्फ लॉकर रूम होता है. उसमें ग्राहक का आना-जाना लगा रहता है. इसके अतिरिक्त उनकी शाखा में कोई भी वज्रगृह नहीं है. जहां पर गोपनीय सामग्री को रखा जा सके. प्राथमिकी में कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक की इस शाखा में विभिन्न परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री सहित अन्य बैंकों की शाखाओं में रखी जाती थी.

पूर्व में कभी भी आपत्ति नहीं की गयी. इसके कारण मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रधान शाखा मधुबनी एवं रीजनल मैनेजर एसबीआइ ने जानबूझकर परीक्षा में विघ्न डालने एवं सरकारी कार्यों में बाधा डालने के उद्देश्य ऐसा किया गया है. यह परीक्षा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 एवं भारतीय दंड विधान के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है.

इसके कारण मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रधान शाखा मधुबनी एवं रीजनल मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक दरभंगा के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की धारा 9 एवं भादवि की धारा 353 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

Posted By: Utpal kant

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