बंगाल पंचायत चुनाव: नामांकन केंद्रों के एक किमी के दायरे में लगी धारा 144, आयोग ने लिया फैसला
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Jun 2023 8:54 AM
पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से सोमवार को हिंसक झड़प की कई घटनाएं सामने आईं. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया है.
पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से सोमवार को हिंसक झड़प की कई घटनाएं सामने आईं. बताया जा रहा है कि अज्ञात उपद्रवियों ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन कराने जा रहे विपक्षी नेताओं पर हमला किया. इस हमले में किसी का सिर फटा तो किसी को अन्य चोटें आईं. वहीं कई घायल भी हुए.
इन इलाकों में हुई हिंसा
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दासपुर (पश्चिम मेदिनीपुर), काकद्वीप (दक्षिण 24 परगना), रानीनगर (मुर्शिदाबाद), शक्तिनगर और बर्शुल (दोनों पूर्व बर्धमान में) और मिनाखान (उत्तर 24 परगना) में झड़प की सूचनाएं मिली थीं. उन्होंने बताया कि एक और घटना में बांकुड़ा जिले के सोनामुखी में हुई, जहां भाजपा विधायक दिबाकर घरामी पर अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर उस समय हमला किया, जब वह अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराने के लिए लाइन में खड़े थे.
आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी
इन घटनाओं के बाद एक ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी दलों पर चुनाव में देरी करने और हार के डर से राज्य की छवि को धूमिल करने के लिए गठजोड़ करने का आरोप लगाया. वहीं दूसरी ओर, विपक्षी भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों को टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न जिलों में नामांकन पत्र जमा करने से रोका गया है. विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बिना, राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होना असंभव है.
नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा
उन घटनाओं के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह कदम उठाया गया है, ताकि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित व सुचारू रूप से संपन्न हो पाये. निषेधाज्ञा गुरुवार तक लागू रहेगी.
अब तक 10,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल
अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया है.’’ उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसईसी ने रविवार को आदेश जारी किया था. पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होने हैं. उन्होंने बताया कि एसईसी के आदेशानुसार दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक समय पर नामांकन केंद्र के अंदर दो लोग ही जा सकते हैं. अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव के लिए राज्य भर में दो दिन में अभी तक 10,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर विपक्षी दलों की ओर से हैं.
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