Sajan Bhati Murder Case: साजन भाटी हत्याकांड में आठ दोषी करार, मिली आजीवन कारावास की सजा

UP News (नोएडा): उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने सलारपुर गांव में चार साल पहले जिम ट्रेनर साजन भाटी हत्याकांड (Sajan Bhati Murder Case) मामले में आठ आरोपियों को दोषी पाया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
UP News (नोएडा): उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने सलारपुर गांव में चार साल पहले एक जिम ट्रेनर की हत्या के मामले में आठ आरोपियों को दोषी पाया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर में सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया की नोएडा के सलारपुर गांव में 11 जुलाई 2017 की शाम को दो कारों में सवार बदमाशों ने जिम ट्रेनर साजन भाटी की उनके घर के बाहर गोली कर उनकी हत्या कर दी थी. पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि साजन की हत्या पारिवारिक रंजिश के चलते की गई थी. इसी मामले में अदालत का फैसला आया है.
दूसरी ओर, दादरी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है और इस घटना से उत्तेजित ग्रामीणों ने गांव में तोड़फोड़ की. पुलिस ने बताया कि थाना दादरी क्षेत्र के गांव चक्रसेनपुर में रहने वाले अमित (30) के ऊपर बुधवार की शाम को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी. अमित के शरीर में 3 गोलियां लगी. गंभीर हालत में उसे ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 6 महीने पहले भी अमित पर जानलेवा हमला हुआ था.
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