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Prayagraj News: माफिया से माननीय बना गैंगस्टर मुजफ्फर के भाइयों की भी जप्त होगी संपत्ति, तैयारी शुरू

जिला प्रशासन द्वारा मुजफ्फर के भाई मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद असलम की भी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी. गैंगस्टर एक्ट के तहत के दोनों भाई भी पुरामुफ्ती थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं. अब प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस द्वारा इस संबंध में कार्रवाई तेज कर दी गई है. इनकी संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है.

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में योगी की सत्ता आने के बाद माफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी है. बुधवार को प्रयागराज पुलिस ने पुरामुफ्ती थाने के कुख्यात गोतस्कर व माफिया मुजफ्फर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके चार मकान समेत चार भूखंड को कुर्क किया था. उसकी कीमत पांच से छह करोड़ बताई जा रही है. वहीं अब जिला प्रशासन द्वारा मुजफ्फर के भाई मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद असलम की भी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी. गैंगस्टर एक्ट के तहत के दोनों भाई भी पुरामुफ्ती थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं. अब प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस द्वारा इस संबंध में कार्रवाई तेज कर दी गई है. इनकी संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है.

एसएसपी ने दिया था बयान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार ने एक दिन पहले ही गौ तस्कर मुजफ्फर की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहा था कि जिले में जो कोई भी अपराध में संलिप्त है या अपराधियों को शरण दे रहा है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही, उन्होंने कहा था कि मुजफ्फर अन्य संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है. जो भी संपत्तियां सामने आएंगी उन पर कुर्की के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया जाएगा.

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कई थानों में दर्ज है मुकदमा

गौ तस्कर मुजफ्फर व उसके भाई मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद असलम पर पूरामुफ्ती थाने, नवाबगंज, कौशांबी, खागा फतेहपुरमें कई संगीन आरोपों में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. उसकी हिस्ट्रीशीट क्रमांक 15 B पर इसके काले कारनामे दर्ज हैं. उसने गौ तस्करी जैसे जघन्य अपराधों के जरिए ही करोड़ों की काली कमाई खड़ी की है. शासन की मंशा के अनुरूप गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज कर दफा 14 (1) के तहत अवैध तरीके से अर्जित प्रमुख 05 भू- खंड जिसमें चार पर मकान निर्मित थे. बुधवार को कार्रवाई करते हुए कुर्की कर ली गई थी. इसकी अनुमानित कीमत करीब पांच से छह करोड़ बताई जा रही है.

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एक मामले से हुआ था खुलासा

नवाबगंज में चफरी में नवंबर 2018 में एक डीसीएम प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया था, जिसके आधार पर मुजफ्फर व अन्य के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया था. इस संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई थी. हालांकि, कोविड के कारण माफियाओं पर कार्रवाई रुक गई थी. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है. शासन की मनसा के अनुरूप मुजफ्फर व उसके भाइयों पर भी कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट : एसके इलाहाबादी

Prabhat Khabar News Desk
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