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Jharkhand Stone Mines Case : ईडी ने साहिबगंज की पत्थर खदानों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा ब्योरा

Updated at : 14 Jun 2022 9:55 AM (IST)
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Jharkhand Stone Mines Case : ईडी ने साहिबगंज की पत्थर खदानों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा ब्योरा

ईडी ने साहिबगंज की पत्थर खदानों के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानकारी मांगी है. निदेशालय ने 2021 के बाद जिन खदानों को सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेट) दिया था, उसके बारे में जानकारी मांगी गयी है.

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Stone Mines Case : ईडी ने साहिबगंज की पत्थर खदानों के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानकारी मांगी है. निदेशालय ने 2021 के बाद जिन खदानों को सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेट) दिया था, उसके बारे में जानकारी मांगी गयी है. वैसी खदानों के बारे में भी जानकारी मांगी गयी है, जो रद्द करने के बाद फिर से बहाल की गयी हैं. बोर्ड के सदस्य सचिव को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की छापेमारी के बाद कई से पूछताछ हो चुकी है. इस दौरान ही साहिबगंज की खदानों का सीटीओ रद्द करने और फिर से बहाल करने का मामला सामने आया. साहिबगंज में 500 पत्थर खदानों को संचालन की अनुमति मिली थी. इसमें कई के संचालन की अनुमति समाप्त कर दी गयी थी, फिर बहाल कर दिया गया था.

सरयू राय ने उठाया था मामला

विधायक सरयू राय ने विधानसभा में पत्थर खदानों व क्रशरों का सीटीओ रद्द करने का मामला उठाया था. साहिबगंज में 69 क्रशर बंद किये गये थे, बाद में 23 खोल दिये गये. आखिर किन नियमों का उल्लंघन करने पर सीटीओ रद्द किया गया और फिर दोबारा किन नियमों का पालन करने पर उन्हें फिर से खोला गया, श्री राय ने जांच कराने की मांग की थी.

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