मंत्री जगरनाथ महतो पर लगा 27 लाख रूपये गबन का आरोप, मुकदमा दायर, जानें पूरा मामला

Updated at : 30 Sep 2021 7:17 AM (IST)
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मंत्री जगरनाथ महतो पर लगा 27 लाख रूपये गबन का आरोप, मुकदमा दायर, जानें पूरा मामला

झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो समेत झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने गबन का आरोप लगाया है. उस पर 27 लाख रूपये गबन का आरोप.

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धनबाद : राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो सहित पांच के विरुद्ध झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने गबन का एक नया शिकायतवाद दायर किया है. इससे पूर्व डेगलाल ने वर्ष 2017 में 27 लाख रुपये गबन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था. श्री लाल ने मंत्री जगरनाथ महतो के अलावा पूर्व प्राचार्य फूलचंद राम महतो, पूर्व प्रधानाध्यापक आजाद हिंद उच्च विद्यालय गोमो, रामेश्वर प्रसाद यादव, पूर्व व्याख्याता भूगोल विभाग झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी, प्रताप कुमार यादव, व्याख्याता इतिहास विभाग झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी और रवींद्र कुमार सिंह, पूर्व प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा इसरी बाजार गिरिडीह के खिलाफ भी शिकायत की है.

धनबाद स्थित एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में शिकायत: निमियाघाट गिरिडीह निवासी झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने धनबाद एमपी-एमएलए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी की अदालत में दायर शिकायतवाद में आपसी षड्यंत्र कर दो करोड़ 29 लाख 63 हजार 21 रुपया 94 पैसा के गबन का आरोप लगाया है.

डेगलाल राम के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी और नचिकेता गोस्वामी ने बताया कि शिकायतकर्ता 9 सितंबर, 2004 से झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी गिरिडीह के प्राचार्य हैं. इस पद पर अस्थायी रूप से बने रहने के लिए 2007 में उन्होंने झारखंड हाइ कोर्ट में रिट दायर किया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक उन्हें प्राचार्य पद पर बने रहने का आदेश दिया था.

श्री गोस्वामी ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में डेगलाल राम ने गिरिडीह के मुंसिफ कोर्ट में टाइटल सूट दाखिल किया था, जिसमें कोर्ट ने बैंक मैनेजर को यह आदेश दिया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में डेगलाल राम प्राचार्य के संयुक्त सहयोग से एसबी अकाउंट का निष्पादन होगा.

कॉलेज फंड में राज्य सरकार से प्राप्त की राशि :

डेगलाल राम ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 3090/ 2008 एवं रिट संख्या 631/2007 में आदेश पारित करते हुए उसे प्राचार्य पद पर बने रहने का आदेश दिया था, जो आज तक बरकरार है. शिकायत वाद के मुताबिक अदालत के आदेश की जानकारी आरोपियों को थी, बावजूद इसके उन्होंने षड्यंत्र के तहत तीन फरवरी, 2012 को झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के नाम से इसरी बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता खुलवाया और षड्यंत्र रच कर कॉलेज फंड में राज्य सरकार से प्राप्त राशि का गबन किया.

श्री राम ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक जगरनाथ महतो ने उपरोक्त आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी रूप से अध्यक्ष , सचिव, प्रभारी प्राचार्य, शिक्षक बन कर बैंक प्रबंधक से मिल कर कुल 2.29 करोड़ की निकासी कर गबन कर लिया. डेगलाल ने आरोप लगाया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक झारखंड एवं अधिविद्य परिषद, रांची के पत्र के मुताबिक रामेश्वर प्रसाद यादव एवं प्रताप कुमार यादव कॉलेज में 2011 से शिक्षक ही नहीं हैं. डेग लाल ने आरोप लगाया है कि जब इन्होंने इस बाबत आरोपियों से पूछताछ की, तो इन्हें जान मारने की धमकी दी गयी. अधिवक्ता श्री गोस्वामी ने बताया कि मुकदमा न्यायालय के ड्रॉप बॉक्स में दायर कर दिया गया है, जिस पर एक अक्तूबर को सुनवाई होगी.

Posted By : Sameer Oraon

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