New Year's Eve: पश्चिम बंगाल में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, ममता बनर्जी सरकार ने किया एलान

Happy New Year 2021: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण और कोरोना के नये स्ट्रेन (New Strain of Covid) को देखते हुए कई राज्यों में नये साल (Happy New Year 2021) की पूर्व संध्या पर नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है. इस संबंध में पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार का भी फैसला आ गया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि नये साल के स्वागत की तैयारी कर रहे लोगों के लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी.
कोलकाता : कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण और कोरोना के नये स्ट्रेन (New Strain of Covid) को देखते हुए कई राज्यों में नये साल (Happy New Year 2021) की पूर्व संध्या पर नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है. इस संबंध में पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार का भी फैसला आ गया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि नये साल के स्वागत की तैयारी कर रहे लोगों के लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी.
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय ने कहा कि न्यू ईयर ईव पर राज्य में कहीं भी नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जायेगा. इसका मतलब स्पष्ट है कि कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कोने-कोने में लोग खुलकर जश्न मनायेंगे और नये साल का दिल खोलकर स्वागत करेंगे.
कोरोना के नये स्ट्रेन के बारे में श्री बंद्योपाध्याय ने कहा कि ब्रिटेन में सार्स-कोरोनावायरस -2 (SARS-CoV-2) के म्यूटेंट स्ट्रेन का पता चला है, जो हमारे लिए एक चुनौती है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. उन दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा. यहां लोग बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं हैं. इसलिए नये साल के दौरान कहीं भी नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है.
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राज्य के मुख्य सचिव ने यह जरूर कहा कि रात के समय पूरे राज्य में निगरानी की जायेगी, ताकि लोग कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी गाइडलाइन का उल्लंघन न करें. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ में लोगों से मेलजोल न रखें. कहीं भी भीड़ न हो, इसका ख्याल रखें. साथ ही सभी लोगों को मास्क पहनने की सलाह भी उन्होंने दी है.
इससे पहले, मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि नये साल के दौरान जगह-जगह जश्न में भीड़ न हो और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो. सरकार ने पुलिस और प्रशासन को इस संबंध में जरूरी निर्देश देने के लिए कहा था.
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हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को निर्देशित करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि नये साल की पूर्व संध्या पर कहीं भी ज्यादा भीड़ नहीं हो. कोर्ट ने पुलिस को ऐसी जगहों को चिह्नित करने के लिए कहा था, जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है. उन जगहों पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने के साथ-साथ चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्देश भी पुलिस को दिया गया था.
Posted By : Mithilesh Jha
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