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Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी परिसर की कोर्ट में नहीं पेश हुई सर्वे रिपोर्ट, एएसआई ने मांगा 15 दिन का वक्त

Updated at : 17 Nov 2023 2:20 PM (IST)
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Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी परिसर की कोर्ट में नहीं पेश हुई सर्वे रिपोर्ट, एएसआई ने मांगा 15 दिन का वक्त

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट में नहीं सौंपेगा. केंद्र सरकार के स्पेशल गवार्निंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने कहा कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है.

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Gyanvapi Survey Report: वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) शुक्रवार को कोर्ट में नहीं सौंपेगा. केंद्र सरकार के स्पेशल गवार्निंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने कहा कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है. इसलिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देने के लिए हम अदालत में आवेदन देने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि अलग-अलग स्थानों से आई टीमों और त्योहारों के अवकाश के कारण रिपोर्ट तैयार होने में देरी हुई है. इस रिपोर्ट को शुक्रवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जमा करने की तारीख तय हुई थी. लेकिन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की तरफ से 15 दिन का और मोहलत मांगने की अर्जी दाखिल की गई है, जिसकी कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार 2.30 बजे होगी. इसके बाद तय होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को रिपोर्ट जमा करने के लिए वक्त मिलेगा या नहीं.

अदालत ने दिया था 17 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

गौरतलब है कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बीते 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़ कर) के सर्वे का आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को दिया था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 24 जुलाई से सर्वे का काम शुरू किया था. दो नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने अदालत को बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है. रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए. अदालत ने 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. बता दें कि ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के देश भर के विशेषज्ञ शामिल हुए थे. डिप्टी डायरेक्टर डॉ. आलोक कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में सारनाथ, प्रयागराज, पटना, कोलकाता और दिल्ली के पुरातत्व विशेषज्ञों ने सर्वे का काम किया. जीपीआर तकनीक से अध्ययन के लिए हैदराबाद से विशेषज्ञों का दल आया था.

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कोषागार में रखी गई हैं 250 सामग्रियां

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को अदालत के 21 जुलाई के आदेशानुसार अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह बताना है कि क्या ज्ञानवापी में मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है? वहीं, सर्वे के दौरान साक्ष्य के रूप में मिली 250 सामग्रियां अदालत के आदेश से छह नवंबर को एडीएम प्रोटोकॉल की देख-रेख में कोषागार के डबल लॉक में रखवाई गई थी.

दो बार रुक चुका है ज्ञानवापी सर्वे

  • 24 जुलाई – ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू हुआ व कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया

  • 4 से 14 अगस्त तक- सर्वे का काम हुआ

  • 7 सितंबर – मसाजिद कमेटी के विरोध के कारण ज्ञानवापी में सर्वे का काम नहीं हुआ

  • 8 सितंबर – कोर्ट द्वारा सर्वे की समय सीमा चार हफ्ते बढ़ाया गया

  • 6 अक्तूबर – ज्ञानवापी में सर्वे की समय सीमा चार हफ्ते और बढ़ाई गई

  • 2 नवंबर- एएसआई ने बताया सर्वे पूरा हुआ। कोर्ट का 17 नवंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश

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Sandeep kumar

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By Sandeep kumar

Sandeep kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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