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विधानसभा में पास हुआ विधेयक : आसनसोल, दुर्गापुर समेत पांच निगमों में होंगे दो डिप्टी मेयर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया गया.राज्य के कई नगर निगम की सीमा बढ़ायी गयी है. अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जायेगा. उनके हस्ताक्षर करने के साथ ही यह बिल नये कानून का रूप ले लेगा.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया गया. शहरी विकास व नगरपालिका मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम (Minister Firhad Hakim) ने इस बिल में राज्य के पांच नगर निगमों विधाननगर, सिलीगुड़ी, चंदननगर, दुर्गापुर एवं आसनसोल में दो डिप्टी मेयर बनाने का प्रस्ताव है. इस बिल से नाराज भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गये. इसलिए बिना वोटिंग कराये ही विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने ध्वनिमत से बिल को पारित कर दिया. अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जायेगा. उनके हस्ताक्षर करने के साथ ही यह बिल नये कानून का रूप ले लेगा.

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नगर निगमों में दो डिप्टी मेयर होने से कामकाज में होगी काफी सहूलियत

उक्त बिल को पेश करने के दौरान मंत्री फिरहाद हकीम ने सदन में कहा कि नगर निगमों में दो डिप्टी मेयर होने से निगम के प्रशासनिक कामकाज में काफी सहूलियत होगी. इसके बाद ही भाजपा विधायक नारेबाजी करने लगे. उनके हंगामा करने पर विस अध्यक्ष नाराज हो गये. नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा, “आप अपने सदस्यों को चुप करायें. हंगामे के बीच सदन नहीं चल सकती.” इसके बाद भी भाजपा विधायक नारेबाजी करते रहे और कुछ देर बाद सदन से वाॅकआउट कर गये.

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नगर निगम की सीमा बढ़ायी गयी

बिल पेश करने के बाद फिरहाद ने विधानसभा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कहा कि राज्य के कई नगर निगम की सीमा बढ़ायी गयी है. आसनसोल नगर निगम का एरिया बढ़ाया गया है. इस वजह से निगम के कामकाज में गति लाने के लिए हम एक से अधिक डिप्टी मेयर नियुक्त करना चाह रहे थे. पर राजभवन से इसके लिए सरकार को अनुमति नहीं मिली थी. राजभवन एक से अधिक डिप्टी मेयर नियुक्त करने के पक्ष में नहीं था. इसलिए उक्त नगर निगमों में दो डिप्टी मेयर बनानये जाने को लेकर एक बिल पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर का वेतन 10 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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