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Jharkhand News: गांजा का अवैध कारोबार करने के दोषी को दस साल जेल, एक लाख रुपये जुर्माना, अदालत ने सुनायी सजा

Jharkhand News: सरायकेला में गांजा का अवैध कारोबार करने के दोषी नेहरू कुंभकार को अदालत ने आज 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Jharkhand News: झारखंड के सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने गांजा के अवैध कारोबार के दोषी नेहरू कुंभकार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. एनडीपीएस एक्ट के तहत अर्थदंड के रूप में एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

ये मामला झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र का है. थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी यज्ञनारायण तिवारी द्वारा इस संबंध में राजनगर थाना कांड संख्या 42/2018 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि रांजड़ गांव निवासी 35 वर्षीय नेहरू कुंभकार अपने घर में नशीले पदार्थ गांजा का अवैध कारोबार कर रहा है. जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दिए जाने के बाद तत्कालीन डीएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन कर 16 जून 2018 को नेहरू कुंभकार के घर पर छापामारी की गई. इसमें नेहरू भागने में सफल रहा था.

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छापामारी के दौरान नेहरू कुंभकार के घर से दो-दो किलो वजन के कुल 22 पैकेट, लगभग पांच किलो वजन का एक पैकेट और प्लास्टिक बैग में खुला तकरीबन 2 किलो गांजा बरामद किया गया था. इस दौरान पुलिस ने बगल में पड़ी खटिया से एक रजिस्टर भी बरामद किया था. इसमें गांजा के लेनदेन का हिसाब-किताब था. अदालत में सुनवाई के बाद नेहरू कुंभकार को दोषी करार दिया गया और आज अदालत ने सजा सुनायी.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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